Delhi में वकील से मारपीट पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पुलिस से मांगी स्टेटस रिपोर्ट, सुरक्षा के दिए निर्देश

Delhi: राजधानी दिल्ली में वकील पंकज शर्मा पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह रिपोर्ट डीसीपी

Delhi: राजधानी दिल्ली में वकील पंकज शर्मा पर हुए हमले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने दिल्ली पुलिस से इस पूरे मामले की विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह रिपोर्ट डीसीपी (DCP) रैंक के अधिकारी द्वारा जमा की जानी चाहिए। साथ ही, पीड़ित वकील और उनके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

यह पूरा मामला 11 जुलाई 2026 का है, जब पंकज शर्मा पर उनके घर में घुसकर हमला किया गया था। आरोप है कि अगले ही दिन 12 जुलाई को उन्हें एफआईआर वापस लेने की धमकी भी दी गई। इस घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष विकास सिंह ने मामला अदालत के सामने रखा था। अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने भी इस घटना को गंभीर बताते हुए पुलिस से जवाब मांगने की बात कही थी।

पंकज शर्मा ने आरोप लगाया है कि हमला करने वाले लोग राजनीतिक रूप से रसूखदार हैं, जिसकी वजह से दिल्ली पुलिस सही कार्रवाई नहीं कर रही है। याचिका में यह बात भी कही गई कि पुलिस ने हत्या के प्रयास (BNS धारा 109) और गंभीर चोट (धारा 117/118) जैसी धाराओं को नहीं लगाया, बल्कि इसे मामूली मारपीट और घर में घुसने के केस के तौर पर दर्ज किया। अभी तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने 14 जुलाई 2026 को यह आदेश जारी किया। कोर्ट ने पुलिस से यह भी पूछा है कि एफआईआर वापस लेने की धमकी वाली दूसरी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को होगी।