SpiceJet को Delhi High Court का झटका, KAL Airways को तुरंत चुकाने होंगे 144 करोड़ रुपये

Finance: SpiceJet और उसके प्रमोटर Ajay Singh की मुश्किलें बढ़ गई हैं। Delhi High Court ने कंपनी की रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि वह KAL Airways और Kalanithi Maran को ₹144.51 करोड़ की राशि तुरंत जमा कर

Finance: SpiceJet और उसके प्रमोटर Ajay Singh की मुश्किलें बढ़ गई हैं। Delhi High Court ने कंपनी की रिव्यू याचिकाओं को खारिज करते हुए आदेश दिया है कि वह KAL Airways और Kalanithi Maran को ₹144.51 करोड़ की राशि तुरंत जमा करे। कोर्ट ने इस मामले में देरी करने पर एयरलाइन और अजय सिंह पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

यह पूरा विवाद साल 2015 से चल रहा है जब Kalanithi Maran और KAL Airways ने SpiceJet में अपनी 58.46% हिस्सेदारी Ajay Singh को ट्रांसफर की थी। बाद में Maran ने आरोप लगाया कि समझौते के मुताबिक उन्हें शेयर वारंट और प्रेफरेंस शेयर नहीं दिए गए। इस विवाद के बाद 2018 में एक आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने SpiceJet को ब्याज समेत ₹579 करोड़ वापस करने का आदेश दिया था।

इस कानूनी लड़ाई का घटनाक्रम नीचे दी गई टेबल में देखा जा सकता है:

तारीख कोर्ट का फैसला/घटना
19 जनवरी 2026 Delhi High Court ने ₹144 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया।
27 फरवरी 2026 Supreme Court ने हस्तक्षेप करने से मना किया और इसे प्रक्रिया का दुरुपयोग बताया।
18 मार्च 2026 जमा करने की समय सीमा 4 हफ्ते बढ़ाई गई, प्रॉपर्टी के बदले भुगतान की मांग खारिज हुई।
14 अप्रैल 2026 SpiceJet ने कहा कि तुरंत भुगतान से कंपनी बंद हो सकती है, गुरुग्राम की प्रॉपर्टी देने का प्रस्ताव रखा।
4 मई 2026 Delhi High Court ने रिव्यू याचिका खारिज की और ₹50,000 जुर्माना लगाया।
19 मई 2026 Supreme Court ने समय विस्तार के लिए दोबारा High Court जाने की सलाह दी।
11 जुलाई 2026 Delhi High Court ने सभी रिव्यू याचिकाएं खारिज कर ₹144.51 करोड़ तुरंत जमा करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने साफ किया कि अंतरराष्ट्रीय तनाव या SpiceJet की खराब आर्थिक स्थिति भुगतान न करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने दोहराया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जुलाई 2023 में तय की गई बाध्यता अब भी लागू है।

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