South Mumbai के 110 साल पुराने Parsi Dairy Farm का लाइसेंस सस्पेंड, FDA ने पकड़ीं बड़ी कमियां

Maharashtra: दक्षिण मुंबई का मशहूर और 110 साल पुराना Parsi Dairy Farm अब मुश्किल में है। महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने साफ-सफाई और फूड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने पर इस डेयरी का FSSAI लाइसेंस तुरंत

Maharashtra: दक्षिण मुंबई का मशहूर और 110 साल पुराना Parsi Dairy Farm अब मुश्किल में है। महाराष्ट्र Food and Drug Administration (FDA) ने साफ-सफाई और फूड सेफ्टी के नियमों की अनदेखी करने पर इस डेयरी का FSSAI लाइसेंस तुरंत प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। यह कार्रवाई राज्यभर में चलाए जा रहे ‘Safe Food, Safe Maharashtra’ अभियान के तहत की गई है।

FDA के अधिकारियों ने मंगलवार, 14 जुलाई 2026 को डेयरी की जांच की थी, जिसके बाद बुधवार को लाइसेंस सस्पेंड करने का आदेश जारी किया गया। जांच में पाया गया कि स्टोरेज और प्रोडक्शन एरिया की दीवारों पर फंगस (फफूंद) लगी हुई थी और कच्चा माल सीधे जमीन पर रखा गया था। इसके अलावा, दूध रिसीव करने के लिए कोई सुरक्षित डॉक नहीं था और कई डॉक टूटे हुए थे। अधिकारियों ने वहां मक्खियों की भारी मौजूदगी और पेस्ट कंट्रोल के इंतजाम न होने की बात भी कही है।

डेयरी में अन्य गंभीर कमियां भी मिलीं, जिनमें कर्मचारियों के मेडिकल रिकॉर्ड का अधूरा होना, सुरक्षा गियर की कमी और कई प्रोडक्ट्स पर एक्सपायरी डेट या ‘Best Before’ की जानकारी न होना शामिल है। दीवारों में दरारें, खराब ड्रेनेज सिस्टम और वाहनों की सफाई के रिकॉर्ड न होने जैसी खामियां भी पाई गईं। FDA का कहना है कि इन वजहों से खाने में माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन हो सकता है, जिससे ग्राहकों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता है।

कार्रवाई यहीं नहीं रुकी, गुरुवार 16 जुलाई को FDA ने Parsi Dairy Farm की पालघर ब्रांच पर भी छापा मारा। वहां से करीब 32 लाख रुपये का स्टॉक जब्त किया गया है, जिसमें करीब 6,000 किलो देसी गाय का मक्खन और बिना लेबल वाला कोलोस्ट्रम शामिल है। अधिकारियों ने जांच के लिए देसी गाय के मक्खन, पनीर, घी और कुल्फी जैसे 8 उत्पादों के सैंपल लिए हैं।

इस पूरे मामले पर Parsi Dairy Farm के प्रवक्ता ने कहा कि कंपनी FSSAI की कुछ तकनीकी आपत्तियों को दूर करने की प्रक्रिया में है। फिलहाल, सस्पेंशन के दौरान डेयरी को किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, भंडारण या बिक्री की अनुमति नहीं है। नियम तोड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।