South Mumbai में ज्वेलरी कारोबारी पर POCSO एक्ट के तहत केस दर्ज, पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप

Maharashtra: दक्षिण मुंबई के एक 35 वर्षीय ज्वेलरी कारोबारी के खिलाफ POCSO एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उसकी 36 वर्षीय पत्नी की शिकायत के बाद की गई है। पत्नी का आरोप है कि उनके दो नाबालिग

Maharashtra: दक्षिण मुंबई के एक 35 वर्षीय ज्वेलरी कारोबारी के खिलाफ POCSO एक्ट की सख्त धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई उसकी 36 वर्षीय पत्नी की शिकायत के बाद की गई है। पत्नी का आरोप है कि उनके दो नाबालिग बच्चों ने अपने पिता को घर के हॉल में अश्लील हरकतें करते हुए देखा था।

JJ Marg पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR के मुताबिक, शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि 26 अप्रैल को उसका पति काम से देर से घर लौटा और हॉल में सोफे पर सो गया। उसी रात उसकी बेटियों ने उसे बताया कि उन्होंने पिता को गलत हरकतें करते देखा है। आरोप है कि ऐसी घटनाएं दो से तीन बार और हुई थीं।

पीड़ित महिला ने पहले काउंसलिंग ली और उसके बाद पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का फैसला किया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी कारोबारी के खिलाफ POCSO एक्ट लगाया है। यह कानून 18 साल से कम उम्र के बच्चों को यौन शोषण और अश्लील सामग्री से बचाने के लिए बनाया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।