Shraddha Walkar मर्डर केस: Saket Court में जांच अधिकारी की गवाही दर्ज, अब कल होगी जिरह
Delhi: श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की गवाही दर्ज की है। गुरुवार को कोर्ट में जांच अधिकारी (IO) इंस्पेक्टर राम सिंह पेश हुए, जिन्होंने इस पूरे केस की जांच
Delhi: श्रद्धा वालकर हत्याकांड में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले पुलिस इंस्पेक्टर की गवाही दर्ज की है। गुरुवार को कोर्ट में जांच अधिकारी (IO) इंस्पेक्टर राम सिंह पेश हुए, जिन्होंने इस पूरे केस की जांच की थी और आरोपी आफताब अमीन पूनावाला से पूछताछ की थी। कोर्ट में उनकी शुरुआती गवाही दर्ज की गई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (ASJ) हरगुरविंदर सिंह जग्गी की अदालत में सुनवाई के दौरान इंस्पेक्टर राम सिंह का आंशिक परीक्षण हुआ। अब उनकी आगे की जिरह (cross-examination) शुक्रवार, 24 जुलाई 2026 को दोपहर 2 बजे होगी। इस केस को जल्द निपटाने के लिए कोर्ट ने 20 से 27 जुलाई तक रोजाना सुनवाई तय की है।
सुनवाई के दौरान एक और अहम बात सामने आई, जब शिकायतकर्ता के वकील ने इस बात पर आपत्ति जताई कि आरोपी आफताब अपने बचाव पक्ष के वकील के बगल में बैठा है। कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज कर दिया। जज ने कहा कि हर आरोपी को निष्पक्ष सुनवाई का हक है और उसे अपने वकील से प्रभावी ढंग से बात करने की जरूरत होती है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आरोपी को सुनवाई के दौरान बैठने से रोका नहीं जा सकता।
इस मामले में गवाहों की कतार लंबी है। इससे पहले 21 जुलाई को डीएनए एक्सपर्ट वी.आर. गिरनार की गवाही दर्ज की गई थी। अब दिल्ली पुलिस ने एक आवेदन दिया है जिसमें व्हाट्सएप (WhatsApp LLC), मेटा (Meta), गूगल (Google), जीमेल और बंबल (Bumble) के अधिकारियों की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। इस आवेदन पर भी शुक्रवार दोपहर 2 बजे बहस होगी।
बता दें कि 20 जुलाई को सुनवाई नहीं हो पाई थी क्योंकि आरोपी आफताब अमीन पूनावाला तिहाड़ जेल में अपने एम.ए. सोशियोलॉजी की परीक्षा दे रहा था, जिसके लिए कोर्ट ने उसे अनुमति दी थी।