Sharjah में फर्जी रेंटल स्कैम चलाने वालों को जेल, 3 जालसाजों को एक साल की सजा और देश निकाला

World : UAE के Sharjah में किराए के मकान के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। Sharjah Court of Appeal ने इन तीनों दोषियों को एक साल की जेल और उसके बाद देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्ट करन

World : UAE के Sharjah में किराए के मकान के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले तीन लोगों को कोर्ट ने कड़ी सजा सुनाई है। Sharjah Court of Appeal ने इन तीनों दोषियों को एक साल की जेल और उसके बाद देश से बाहर निकालने यानी डिपोर्ट करने का आदेश दिया है। इन लोगों ने फर्जी विज्ञापन और जाली कागजात के जरिए एक किराएदार को ठगा था।

यह पूरा मामला एक फर्जी रेंटल स्कैम से जुड़ा है। इन जालसाजों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके एक घर किराए पर देने का झूठा विज्ञापन डाला था। उन्होंने एक जाली लीज एग्रीमेंट तैयार किया और किराएदार को यकीन दिला दिया कि वे उस प्रॉपर्टी के मालिक हैं। इस धोखे में आकर पीड़ित ने उन्हें पैसे दे दिए, जबकि असल में उन लोगों का उस घर से कोई लेना-देना नहीं था।

शुरुआत में Sharjah Misdemeanours Court ने इन दोषियों को सिर्फ तीन महीने की जेल और डिपोर्ट करने की सजा सुनाई थी। लेकिन Public Prosecution ने इस सजा को कम बताते हुए अपील की थी और सख्त सजा की मांग की थी। इसी अपील के बाद कोर्ट ने सजा बढ़ाकर एक साल कर दी और केस से जुड़े जब्त सामान को भी जब्त रखने का फैसला सुनाया।

Sharjah Police ने इस मामले की जांच की और पीड़ित की शिकायत के बाद आरोपियों को पकड़ा। पुलिस और प्रशासन ने लोगों को आगाह किया है कि किसी भी ऑनलाइन प्रॉपर्टी विज्ञापन पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। Sharjah के नियमों के मुताबिक, किसी भी रेंटल कॉन्ट्रैक्ट को कानूनी रूप से मान्य होने के लिए Sharjah Municipality से ‘Tasdeeq’ (अटेस्टेशन) कराना जरूरी है। इसके लिए मकान मालिक की पहचान और प्रॉपर्टी के मालिकाना हक के सबूत देना अनिवार्य होता है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि पैसे ट्रांसफर करने या कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले पूरी जांच जरूर कर लें।