Maharashtra: मुंबई के Hinduja Hospital के बाहर मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर Salman Khan और फोटोग्राफर्स के बीच तीखी बहस हो गई. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सलमान खान अस्पताल में किसी से मिलने गए थे और वहां मौजूद पैपराजी ने उ
Maharashtra: मुंबई के Hinduja Hospital के बाहर मंगलवार को बॉलीवुड एक्टर Salman Khan और फोटोग्राफर्स के बीच तीखी बहस हो गई. यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब सलमान खान अस्पताल में किसी से मिलने गए थे और वहां मौजूद पैपराजी ने उन्हें घेर लिया. फोटोग्राफर्स उनकी आने वाली फिल्म ‘Maatrubhumi’ का नाम चिल्ला रहे थे, जिससे एक्टर काफी नाराज नजर आए.
Salman Khan ने क्यों जताया गुस्सा
सलमान खान ने इस घटना के बाद बुधवार सुबह अपने Instagram पर कई पोस्ट शेयर किए. उन्होंने कहा कि यह उनके लिए एक निजी और भावनात्मक समय था, लेकिन फोटोग्राफर्स ने उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया. उन्होंने फोटोग्राफर्स से सवाल किया कि क्या वे ऐसा ही व्यवहार करेंगे अगर उनके अपने परिवार का कोई सदस्य अस्पताल में भर्ती हो. एक्टर ने सख्त लहजे में कहा कि वह 60 साल के हो गए हैं लेकिन लड़ना नहीं भूले हैं.
प्राइवेसी और कानून को लेकर क्या है नियम
इस घटना ने सेलिब्रिटी की प्राइवेसी और मीडिया की नैतिकता पर एक नई बहस छेड़ दी है. भारत में पैपराजी के लिए कोई अलग कानून नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान के Article 21 के तहत ‘Right to Privacy’ एक मौलिक अधिकार है. इसके अलावा, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 78(2) बिना अनुमति के निगरानी या रिकॉर्डिंग करने पर सजा का प्रावधान करती है. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी मीडिया के लिए संवेदनशीलता के दिशा-निर्देश जारी किए हैं.
सोशल मीडिया पर क्या बोले सलमान खान
एक्टर ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पिक्चर लाइफ से ज्यादा जरूरी नहीं है. उन्होंने फोटोग्राफर्स द्वारा उनके दुख का फायदा उठाकर पैसे कमाने की कोशिश की बात कही. हालांकि, मौके पर मौजूद कुछ फोटोग्राफर्स ने अपनी गलती मानी और सलमान खान से माफी भी मांगी. साथ ही उन्होंने अपने एक पुराने ‘lonely’ पोस्ट को साफ करते हुए कहा कि वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ खुश हैं.
Frequently Asked Questions (FAQs)
सलमान खान और पैपराजी के बीच विवाद कहाँ हुआ था
यह विवाद 19 मई 2026 को मुंबई के Hinduja Hospital के बाहर हुआ था, जब फोटोग्राफर्स ने उनकी फिल्म ‘Maatrubhumi’ के बारे में सवाल पूछने के लिए उन्हें घेर लिया था.
प्राइवेसी उल्लंघन पर भारतीय कानून में क्या प्रावधान हैं
भारतीय संविधान का Article 21 प्राइवेसी के अधिकार को मान्यता देता है और Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 की धारा 78(2) अनधिकृत रिकॉर्डिंग के लिए सजा का प्रावधान करती है.