Finance : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के Sarvodaya Co-operative Bank Ltd. का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 12 मई 2026 को कामकाज खत्म होने के बाद से लागू हो गया। अब यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग काम नही
Finance : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मुंबई के Sarvodaya Co-operative Bank Ltd. का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। यह फैसला 12 मई 2026 को कामकाज खत्म होने के बाद से लागू हो गया। अब यह बैंक किसी भी तरह का बैंकिंग काम नहीं कर पाएगा और न ही ग्राहकों से जमा राशि ले सकेगा या उन्हें पैसे लौटा पाएगा।
बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द हुआ?
RBI के मुताबिक, यह बैंक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, 1949 के कई नियमों का पालन करने में नाकाम रहा। बैंक के पास जरूरी पूंजी की कमी थी और कमाई की संभावनाएं भी बहुत कम थीं। इससे पहले अप्रैल 2024 में बैंक से पैसे निकालने की सीमा 15,000 रुपये तय की गई थी और सितंबर 2021 में KYC नियमों के उल्लंघन के लिए 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।
जमाकर्ताओं को पैसे कैसे मिलेंगे?
बैंक में पैसा जमा करने वाले लोग Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) से बीमा क्लेम ले सकते हैं। इसके तहत हर जमाकर्ता को अधिकतम 5 लाख रुपये तक की राशि मिलेगी। बैंक के आंकड़ों के अनुसार, लगभग 98.36% जमाकर्ता अपनी पूरी जमा राशि पाने के हकदार हैं।
| विवरण |
जानकारी |
| लाइसेंस रद्द होने की तारीख |
12 मई 2026 |
| बीमा राशि की सीमा |
अधिकतम 5 लाख रुपये |
| बीमा देने वाली संस्था |
DICGC |
| पात्र जमाकर्ता |
98.36% |
| मार्च 2026 तक भुगतान |
26.72 करोड़ रुपये |
आगे क्या होगा?
RBI ने महाराष्ट्र के सहकारिता आयुक्त और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने की प्रक्रिया शुरू करने और एक लिक्विडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। अब बैंक का कामकाज पूरी तरह बंद रहेगा और ग्राहकों को अपने पैसे के लिए बीमा प्रक्रिया का पालन करना होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या मुझे अपने जमा पैसे वापस मिलेंगे?
हाँ, DICGC के नियमों के अनुसार आप 5 लाख रुपये तक का बीमा क्लेम ले सकते हैं। बैंक के करीब 98.36% जमाकर्ता अपनी पूरी राशि पाने के पात्र हैं।
बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया?
बैंक के पास पूंजी की कमी थी, कमाई के साधन कमजोर थे और उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के जरूरी नियमों का पालन नहीं किया था।