UP: रायबरेली से लखनऊ जाने वाली एक रोडवेज बस में कर्मचारियों पर अवैध रूप से माल ढुलाई करने का आरोप लगा है। इस वजह से भीषण गर्मी के बीच बस को करीब 20 मिनट तक रास्ते में रोका गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बस में
UP: रायबरेली से लखनऊ जाने वाली एक रोडवेज बस में कर्मचारियों पर अवैध रूप से माल ढुलाई करने का आरोप लगा है। इस वजह से भीषण गर्मी के बीच बस को करीब 20 मिनट तक रास्ते में रोका गया, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी हुई। बस में सवार यात्रियों ने इस घटना पर नाराजगी जताई है और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
रोडवेज बसों में सामान ले जाने के क्या हैं नियम?
उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) ने यात्रियों की सुविधा के लिए मेसर्स एवीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड दिल्ली के साथ मिलकर कूरियर और पार्सल सेवा शुरू की है। नियम के मुताबिक, केवल इसी आधिकारिक सेवा के जरिए सामान भेजा जा सकता है। इसके अलावा किसी भी तरह की अवैध माल ढुलाई पूरी तरह प्रतिबंधित है। अगर कोई चालक या परिचालक अवैध रूप से सामान लोड करते पकड़ा जाता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है।
पार्सल सेवा और बसों के संचालन के नए नियम
क्षेत्रीय प्रबंधक अमरनाथ सहाय के अनुसार, डिपो में पार्सल कार्यालय के लिए 80 वर्ग फुट जमीन की मांग की गई है। बसों में पार्सल के लिए एक तय जगह और वजन निर्धारित होगा, बाकी जगह यात्रियों के सामान के लिए रहेगी। इसके अलावा, दिसंबर 2025 से रायबरेली में एक नया नियम लागू हुआ है कि शाम और रात के समय अगर बस में 25 से कम यात्री होंगे, तो उस रूट पर बस नहीं चलेगी। नियमों को तोड़ने वाले अनुबंधित बस संचालकों पर जुर्माना लगेगा और उनकी बसें बंद भी की जा सकती हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या रोडवेज बसों में पार्सल भेजना कानूनी है?
हाँ, UPSRTC ने एवीजी लॉजिस्टिक लिमिटेड के साथ अनुबंध कर आधिकारिक कूरियर और पार्सल सेवा शुरू की है। केवल इसी अधिकृत माध्यम से सामान भेजा जा सकता है, अन्य किसी भी तरह की निजी माल ढुलाई अवैध है।
रायबरेली में बसों के संचालन को लेकर क्या नया नियम आया है?
दिसंबर 2025 के नियम के अनुसार, शाम और रात के समय यदि किसी रूट पर यात्री संख्या 25 से कम रहती है, तो उस मार्ग पर बस का संचालन नहीं किया जाएगा।