Qatar में रेजिडेंस परमिट कैंसिल होने पर अब सिर्फ 14 दिन में छोड़ना होगा देश, पहले था 30 दिन का समय
World: कतर में रहने वाले प्रवासियों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर किसी व्यक्ति का रेजिडेंस परमिट (Residence Permit) कैंसिल होता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा। यह जानकारी कतर के आंतरि
World: कतर में रहने वाले प्रवासियों के लिए वीजा नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब अगर किसी व्यक्ति का रेजिडेंस परमिट (Residence Permit) कैंसिल होता है, तो उसे 14 दिनों के भीतर देश छोड़ना होगा। यह जानकारी कतर के आंतरिक मंत्रालय (MoI) के एयरपोर्ट पासपोर्ट विभाग के अधिकारी कैप्टन अली अहमद अली अल-कुवारी ने एक वेबिनार के दौरान दी।
पहले यह समय सीमा 30 दिन की थी, जिसे अब घटाकर केवल दो हफ्ते कर दिया गया है। यह नियम उन सभी लोगों पर लागू होगा जिनका रेजिडेंस परमिट रद्द हुआ है। अगर कोई व्यक्ति इस 14 दिन की अवधि के बाद भी कतर में रुकता है, तो उसे ओवरस्टे के लिए जुर्माना भरना होगा। रेजिडेंस परमिट वालों के लिए यह जुर्माना 10 कतरी रियाल (QR10) प्रति दिन है, जबकि विजिट वीजा पर आए लोगों के लिए यह जुर्माना 200 कतरी रियाल (QR200) प्रति दिन तय किया गया है।
कंपनियों के लिए भी रेजिडेंस परमिट कैंसिल करने की प्रक्रिया में बदलाव हुए हैं। 24 फरवरी 2025 से लागू नए नियमों के मुताबिक, मेनलैंड कतर की कंपनियों को अब रेजिडेंस परमिट कैंसिल करने से पहले लेबर मिनिस्ट्री (MOL) से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मंजूरी लेनी होगी। इस वजह से अब कैंसिलेशन प्रोसेस में 2 से 7 वर्किंग दिन का समय लग रहा है। साथ ही, 14 मार्च 2025 से यह नियम भी जुड़ा है कि कर्मचारी के कतरी मोबाइल नंबर पर उसकी सहमति लेनी होगी, तभी आवेदन आगे बढ़ेगा। हालांकि, यह नियम QFC फ्रीजोन की कंपनियों पर लागू नहीं है।
परमिट कैंसिल करने की प्रक्रिया MoI के ई-सर्विसेज पोर्टल या Metrash2 ऐप के जरिए ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। अधिकारियों ने सलाह दी है कि परमिट कैंसिल होने से पहले लोग अपना सारा कर्ज चुका लें, जुर्माना भरें, बैंक अकाउंट बंद करें और किराये के कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लें। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति अपने एक्सपायर हो चुके रेजिडेंस परमिट को 90 दिनों के भीतर रिन्यू नहीं कराता है, तो उसे 10 कतरी रियाल प्रतिदिन का जुर्माना देना होगा।