Pune गैंगवार मर्डर केस: 7 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से अभियुक्त Abhijeet Kadu को मिली जमानत

Maharashtra: पुणे के चर्चित गैंगस्टर Nilesh Wadkar मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी Abhijeet Ganesh Kadu को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए कहा कि आरोपी पिछले सात साल और छह महीने से जेल में है। साथ ही, इस

Maharashtra: पुणे के चर्चित गैंगस्टर Nilesh Wadkar मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी Abhijeet Ganesh Kadu को जमानत दे दी है। कोर्ट ने यह फैसला लेते हुए कहा कि आरोपी पिछले सात साल और छह महीने से जेल में है। साथ ही, इस मामले के अन्य आरोपी, जिनकी भूमिका समान थी, उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है।

यह मामला 13 जनवरी 2019 का है, जब पुणे के पार्वती इलाके की जनता कॉलोनी में Nilesh Wadkar की हत्या कर दी गई थी। आरोप है कि Abhijeet Kadu और उसके साथियों ने हथियारों, चाकू और लोहे की रॉड से हमला कर Wadkar को मार डाला था। इस घटना की शिकायत पुणे के Dattawadi पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई थी। जांच में पता चला कि यह हत्या दो गुटों के बीच 2007 से चली आ रही पुरानी दुश्मनी का नतीजा थी। एक गुट का नेतृत्व Sunil Dokephode उर्फ ‘Chocolate Sunya’ कर रहा था और दूसरा गुट Wadkar से जुड़ा था।

Abhijeet Kadu पर MCOCA (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम) के तहत मामला दर्ज था। इस कानून में जमानत मिलना काफी मुश्किल होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 5 अगस्त 2026 को जमानत मंजूर की। इससे पहले 12 मार्च को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट ने माना कि बिना ट्रायल के इतनी लंबी जेल समय की बर्बादी है और यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जल्द सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है।