Bihar: पटना में ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन चालान सिस्टम में एक अजीब गड़बड़ी सामने आई है. यहां एक कार मालिक को हेलमेट न पहनने के जुर्म में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह चालान दिनकर गोलंबर के पास लगे कैमरे के जरिए ऑ
Bihar: पटना में ट्रैफिक पुलिस के ऑनलाइन चालान सिस्टम में एक अजीब गड़बड़ी सामने आई है. यहां एक कार मालिक को हेलमेट न पहनने के जुर्म में 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह चालान दिनकर गोलंबर के पास लगे कैमरे के जरिए ऑटोमैटिक तरीके से कटा है, जिससे लोग पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं.
गलत चालान आने पर क्या करें
अगर आपके पास भी ऐसा कोई गलत चालान आता है, तो आप ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय या जिला परिवहन कार्यालय (DTO) जा सकते हैं. सबूत के तौर पर फोटो या वीडियो दिखाकर आप इसे तुरंत रद्द करवा सकते हैं. इसके अलावा, आप Parivahan पोर्टल या बिहार ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर मौजूद शिकायत सेक्शन में ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.
शिकायत के लिए उपलब्ध विकल्प और समय सीमा
- ट्रैफिक SP ऑफिस में बना ‘Grievance Cell’ आपकी समस्या सुलझा सकता है.
- गलत चालान की रिपोर्ट करने के लिए आमतौर पर 15 दिन का समय मिलता है.
- समय पर शिकायत न करने से रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल में दिक्कत आ सकती है या कानूनी समन मिल सकता है.
- लोक अदालत के जरिए भी गलत ई-चालान के मामलों का निपटारा किया जा सकता है.
सिस्टम में गड़बड़ी की वजह और नए नियम
अधिकारियों के मुताबिक, इस तरह की गलतियां तकनीकी खराबी, सीसीटीवी फुटेज को गलत पढ़ने या गाड़ी के नंबर में गलती होने की वजह से होती हैं. हालांकि, 26 फरवरी 2026 से सिस्टम में सुधार किया गया है, ताकि एक ही गलती के लिए दिन में एक से ज्यादा बार जुर्माना न लगे. अब फोटो आधारित डिजिटल चालान सिस्टम को जोड़ा गया है ताकि ऐसी गलतियों को कम किया जा सके.