Patna: खान सर और उनके बॉडीगार्ड की जमानत याचिका पर आज नहीं हुई सुनवाई, कोर्ट में टला मामला
Patna: मशहूर एजुकेटर फैजल खान, जिन्हें लोग खान सर के नाम से जानते हैं, उनकी जमानत याचिका पर आज पटना कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई. डिस्ट्रिक्ट जज रुपेश देव की अदालत में खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड की बेल अर्जी पर सुनवाई
Patna: मशहूर एजुकेटर फैजल खान, जिन्हें लोग खान सर के नाम से जानते हैं, उनकी जमानत याचिका पर आज पटना कोर्ट में कोई सुनवाई नहीं हुई. डिस्ट्रिक्ट जज रुपेश देव की अदालत में खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड की बेल अर्जी पर सुनवाई होनी थी, लेकिन मामला आगे नहीं बढ़ पाया.
यह पूरा मामला 2 जून 2026 को Khan Global Studies कोचिंग संस्थान के पास हुई फायरिंग की घटना से जुड़ा है. इस मामले में कदमकुआं पुलिस ने 4 जून 2026 को FIR नंबर 418/2026 दर्ज किया था. पुलिस का आरोप है कि यह फायरिंग लोगों के बीच डर और दहशत पैदा करने के लिए की गई थी. इस केस में खान सर और उनके सुरक्षाकर्मियों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और आर्म्स एक्ट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज है.
इससे पहले 30 जून 2026 को कोर्ट ने खान सर को गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी थी, जिसे 3 जुलाई तक बढ़ाया गया था. कोर्ट ने पुलिस से केस डायरी और बॉडीगार्ड्स के हथियार लाइसेंस की वेरिफिकेशन रिपोर्ट मांगी थी. वहीं, जेल में बंद दोनों बॉडीगार्ड्स की रेगुलर बेल याचिका पर भी सुनवाई 3 जुलाई को होनी थी, जो अब टल गई है. इस मामले में खान सर की तरफ से एडवोकेट अरविंद कुमार मौर्य और रोशन आनंद की तरफ से सत्यम झा कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं.