Bihar: पटना के एक हॉस्टल में NEET की छात्रा की मौत का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। इस केस में आरोपी हॉस्टल मालिक Manish Ranjan को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कोर्ट ने
Bihar: पटना के एक हॉस्टल में NEET की छात्रा की मौत का मामला अब नया मोड़ ले चुका है। इस केस में आरोपी हॉस्टल मालिक Manish Ranjan को कोर्ट से जमानत मिल गई है। सीबीआई समय पर चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिसकी वजह से कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
Manish Ranjan को जमानत क्यों मिली?
कानूनी नियमों के मुताबिक सीबीआई को 90 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी थी, लेकिन एजेंसी ऐसा करने में नाकाम रही। समय सीमा पूरी होने के बाद कोर्ट ने Manish Ranjan को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई की कार्यप्रणाली पर सवाल भी उठाए हैं और देरी की समीक्षा करने का निर्देश दिया है।
जमानत के लिए कोर्ट ने क्या शर्तें रखी हैं?
कोर्ट ने आरोपी को जमानत देते समय कुछ सख्त शर्तें लागू की हैं ताकि जांच प्रभावित न हो। इन शर्तों की लिस्ट नीचे दी गई है:
- आरोपी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
- वह किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- बिना कोर्ट की अनुमति के वह शहर या इलाके से बाहर नहीं जा सकेगा।
क्या था पूरा मामला?
यह घटना जनवरी महीने की है जब एक NEET छात्रा हॉस्टल में मिली थी। इलाज के दौरान छात्रा की मौत हो गई थी, जिसके बाद मामला काफी बढ़ गया। पुलिस ने इस केस में POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। अब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच कर रही है।