Bihar: पटना में फायर विभाग ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले 72 संस्थानों पर कड़ा एक्शन लिया है। इनमें Ford Hospital और Hotel Patliputra Exotica जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय में
Bihar: पटना में फायर विभाग ने सुरक्षा नियमों की अनदेखी करने वाले 72 संस्थानों पर कड़ा एक्शन लिया है। इनमें Ford Hospital और Hotel Patliputra Exotica जैसे बड़े नाम शामिल हैं। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तय समय में कमियां दूर नहीं की गईं, तो इन संस्थानों को सील कर दिया जाएगा।
किन संस्थानों को मिला नोटिस और क्या है कार्रवाई
फायर विभाग ने कुल 72 संस्थानों को नोटिस जारी किया है, जिसमें 32 अस्पताल और नर्सिंग होम और 40 होटल, गेस्ट हाउस और रेस्टोरेंट शामिल हैं। फोर्ड अस्पताल और रिसर्च सेंटर के साथ-साथ आरोग्य ऑर्थोपेडिक, लाइफलाइन, केयर मैनकाइंड और होली फैमिली जैसे कई अस्पतालों को नियमों के उल्लंघन के लिए नोटिस मिला है। जिला फायर ऑफिसर रितेश पांडे ने बताया कि 30 होटल और 30 अस्पतालों को सील करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर 7 जून 2026 से कार्रवाई शुरू हो सकती है।
सरकारी अस्पतालों की हालत और नए नियम
हैरानी की बात यह है कि PMCH और LNJP जैसे बड़े सरकारी अस्पतालों में भी फायर सेफ्टी की भारी कमी पाई गई है। PMCH की नई बिल्डिंग में उपकरण तो हैं, लेकिन 10 में से सिर्फ 2 सीढ़ियां ही चालू हालत में हैं। बिहार फायर सर्विसेज और होम गार्ड्स की महानिदेशक शोभा अहोतकर ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को एक हफ्ते के भीतर ‘इलेक्ट्रिकल लोड एनालिसिस’ सर्टिफिकेट जमा करने का निर्देश दिया है। ICU वार्डों में स्प्रिंकलर और फायर एक्सटिंगुइशर लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।
क्यों शुरू हुआ यह बड़ा अभियान
यह पूरी कार्रवाई मुजफ्फरपुर के प्रसाद अस्पताल में लगी भीषण आग के बाद शुरू हुई है, जिसमें 3 लोगों की जान गई थी। पटना के होटलों का हाल यह है कि 241 रजिस्टर्ड होटलों में से सिर्फ 80 ही पूरी तरह सुरक्षित पाए गए। बिहार फायर सर्विस रूल्स 2021 के मुताबिक, 15 मीटर से ऊंची सभी कमर्शियल बिल्डिंगों, स्कूलों और अस्पतालों के लिए फायर NOC लेना और उसे हर साल रिन्यू कराना जरूरी है। नियमों का पालन न करने वालों पर अब FIR भी दर्ज की जाएगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
पटना में किन बड़े अस्पतालों और होटलों पर एक्शन हुआ है
पटना में Ford Hospital and Research Centre और Hotel Patliputra Exotica समेत कुल 72 संस्थानों को नोटिस मिला है। इसमें 32 अस्पताल और 40 होटल व रेस्टोरेंट शामिल हैं।
नियमों का पालन न करने पर क्या कार्रवाई होगी
फायर विभाग ने चेतावनी दी है कि कमियां दूर न करने वाले संस्थानों को सील कर दिया जाएगा। साथ ही, नियमों की अनदेखी करने वालों पर FIR भी दर्ज की जाएगी।