Patna में खान सर की अग्रिम जमानत पर सुनवाई टली, अब 7 जुलाई को होगी अगली पेशी

Bihar/Patna: मशहूर शिक्षक Faisal Khan, जिन्हें लोग Khan Sir के नाम से जानते हैं, उन्हें फिलहाल राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई

Bihar/Patna: मशहूर शिक्षक Faisal Khan, जिन्हें लोग Khan Sir के नाम से जानते हैं, उन्हें फिलहाल राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई एक बार फिर टाल दी है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई 2026 को होगी।

कोर्ट में सुनवाई इसलिए नहीं हो सकी क्योंकि जिला जज छुट्टी पर थे। हालांकि, कोर्ट ने Khan Sir को गिरफ्तारी से मिलने वाली अंतरिम सुरक्षा को अगली तारीख तक जारी रखा है। इस केस में मुख्य विवाद कोचिंग संस्थान के बीच हुई लड़ाई और फायरिंग की घटना से जुड़ा है। कोर्ट ने जांच अधिकारी को Khan Sir के दो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स के हथियार लाइसेंस से जुड़े जरूरी दस्तावेज जमा करने का आदेश दिया था, जो अभी तक पेश नहीं हुए हैं।

यह पूरा मामला 2 जून 2026 को शुरू हुआ था, जब Faisal Khan और रोशन आनंद के कोचिंग संस्थान से जुड़े लोगों के बीच हिंसक टकराव हुआ था। आरोप है कि इस दौरान तोड़फोड़ और फायरिंग की गई थी। इसके बाद 4 जून को कदमकुआं थाने में BNS और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत FIR दर्ज की गई थी। पुलिस की जांच में सामने आया है कि फायरिंग आत्मरक्षा में नहीं बल्कि दहशत फैलाने के लिए की गई थी।

जांच में यह भी पता चला है कि बॉडीगार्ड तालेबर सिंह का हथियार लाइसेंस पूरे भारत में मान्य नहीं था और उनके पास बिहार में सुरक्षा ड्यूटी के लिए जरूरी अनुमति नहीं थी। वहीं दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार का लाइसेंस आत्मरक्षा के लिए था, लेकिन उसका इस्तेमाल निजी सुरक्षा के लिए किया गया। पटना पुलिस अब इन बॉडीगार्ड्स के लाइसेंस रद्द करने की तैयारी में है और Khan Sir की भी जांच हो रही है कि उन्होंने बॉडीगार्ड्स का पुलिस वेरिफिकेशन कराया था या नहीं।