Bihar: पटना के मशहूर टीचर और Khan Global Studies के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्
Bihar: पटना के मशहूर टीचर और Khan Global Studies के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने मंगलवार को सुनवाई के बाद उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जब तक अगली सुनवाई नहीं होती, तब तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी।
खान सर को कोर्ट से क्या राहत मिली है?
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इस मामले में खान सर का नाम आर्म्स एक्ट और कुछ अन्य आरोपों के तहत एफआईआर में जोड़ा गया था। कोर्ट ने अब पुलिस से इस मामले की केस डायरी मांगी है और गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है।
अन्य आरोपियों और मामले की क्या स्थिति है?
इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्ड्स, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत ने पुलिस से सबूत पेश करने को कहा है। रौशन आनंद के मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जिस पर मंगलवार को आदेश आने की उम्मीद है।
यह पूरा विवाद क्या था?
यह पूरा मामला 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए बवाल से शुरू हुआ था। उस घटना के बाद दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस कानूनी लड़ाई के बीच रौशन आनंद की रिहाई के लिए छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना समर्थन भी जताया था। इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को होगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
खान सर पर कौन सी धाराओं में मामला दर्ज था?
खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और कुछ अन्य आरोपों के तहत एफआईआर में नाम जोड़ा गया था, जिसके बाद उन्होंने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
इस मामले की अगली सुनवाई कब है?
इस कानूनी मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की गई है, जिसमें पुलिस को सबूत और केस डायरी पेश करनी होगी।