Pakistan में विदेशी पत्रकारों के लिए नए नियम, अब रिपोर्टिंग के लिए लेना होगा NOC

World: पाकिस्तान सरकार ने विदेशी पत्रकारों के लिए ‘Foreign Media Facilitation Guidelines 2026’ लागू की है। अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया कर्मियों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर किसी भी इलाके में रिपोर्टिंग क

World: पाकिस्तान सरकार ने विदेशी पत्रकारों के लिए ‘Foreign Media Facilitation Guidelines 2026’ लागू की है। अब अंतरराष्ट्रीय मीडिया कर्मियों को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर किसी भी इलाके में रिपोर्टिंग करने के लिए सरकारी अनुमति यानी NOC लेना जरूरी होगा। यह नियम पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MOIB) द्वारा जारी किए गए हैं।

इन नए नियमों के मुताबिक, सभी विदेशी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया संस्थानों को अब मंत्रालय के एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग के जरिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह नियम सिर्फ विदेशी पत्रकारों पर ही नहीं, बल्कि उनके साथ काम करने वाले पाकिस्तानी फिक्सर्स, फ्रीलांसर और प्रोडक्शन स्टाफ पर भी लागू होगा। अगर कोई पत्रकार पाकिस्तान की संप्रभुता या सुरक्षा के खिलाफ काम करता पाया गया, तो उसका मान्यता पत्र (Accreditation) रद्द भी किया जा सकता है।

हैरानी की बात यह है कि अगर कोई विदेशी पत्रकार केवल घूमने के लिए एबटाबाद या मुरी जैसी जगहों पर जाना चाहता है, तो उसके लिए भी NOC लेना होगा। हालांकि सरकार का कहना है कि यह आवेदन तीन कार्य दिवसों के भीतर मंजूर किया जा सकता है। मंत्रालय का दावा है कि इन नियमों का मकसद प्रेस की आजादी को रोकना नहीं, बल्कि एक पारदर्शी सिस्टम बनाना है। सरकार ने यह भी कहा कि वह खबरों के कंटेंट पर कोई नियंत्रण नहीं रख रही है।

दूसरी तरफ, मानवाधिकार आयोग (HRCP) और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट्स (CPJ) जैसे संगठनों ने इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। इन संस्थाओं का कहना है कि ऐसे कड़े नियमों से स्वतंत्र रिपोर्टिंग मुश्किल हो जाएगी और पत्रकारों में डर पैदा होगा। यह कदम ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान में कश्मीर के इलाकों से आने वाली खबरों और अल जजीरा जैसे चैनलों की रिपोर्टिंग को लेकर सरकार काफी नाराज थी। हाल ही में पाकिस्तान में अल जजीरा के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को भी ब्लॉक किया गया था।