Noida में मुस्लिम व्यक्ति से मारपीट मामला, Supreme Court की फटकार के बाद पुलिस ने लगाई हेट क्राइम की धाराएं

UP/Noida : नोएडा पुलिस ने 62 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ हुई मारपीट और लूट के मामले में अब हेट क्राइम की धाराएं जोड़ी हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उठाया गया है। पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दा

UP/Noida : नोएडा पुलिस ने 62 साल के एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ हुई मारपीट और लूट के मामले में अब हेट क्राइम की धाराएं जोड़ी हैं। यह कदम सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद उठाया गया है। पुलिस ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर पांच आरोपियों पर धार्मिक नफरत फैलाने और राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने के आरोप लगाए हैं।

यह पूरा मामला 4 जुलाई 2021 का है जब कजीम अहमद शेरवानी नाम के व्यक्ति के साथ मारपीट की गई थी। पीड़ित के मुताबिक हमलावरों ने उन्हें ‘मुल्ला’ कहा, उनकी दाढ़ी खींची, टोपी हटाई और उन्हें नग्न कर दिया था। आरोपियों ने स्क्रूड्राइवर से आंखें निकालने की धमकी देकर उनके साथ लूटपाट की थी। इस घटना के करीब 18 महीने बाद जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने FIR दर्ज की थी।

मामले में लापरवाही बरतने पर 24 फरवरी 2023 को नोएडा के कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई थी क्योंकि शुरुआत में हेट क्राइम की धाराएं नहीं लगाई गई थीं। कोर्ट अब इस पूरी जांच की निगरानी खुद कर रहा है।

हाल ही में 14 जुलाई 2026 को हुई सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज ने कोर्ट को बताया कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट यूपी सरकार को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। इसके बाद 16 जुलाई 2026 को नोएडा पुलिस ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की जिसमें IPC की धारा 153B और 295A लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को इस मंजूरी की प्रक्रिया को चार हफ्ते के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया है और अब इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी।