UP : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लेबर डे (Labour Day) से पहले प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने 30 अप्रैल से 8 मई तक गैरकानूनी जमावड़े पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला फैक्ट्री मजदूरों के पिछले विरोध प्रदर्शनों और त
UP : नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लेबर डे (Labour Day) से पहले प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। पुलिस ने 30 अप्रैल से 8 मई तक गैरकानूनी जमावड़े पर पूरी तरह रोक लगा दी है। यह फैसला फैक्ट्री मजदूरों के पिछले विरोध प्रदर्शनों और तनाव को देखते हुए लिया गया है ताकि शहर में शांति बनी रहे।
क्या है नया नियम और पुलिस की तैयारी
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 लागू की है। अब चार या उससे ज्यादा लोग एक जगह जमा नहीं हो सकेंगे। पुलिस कमिश्नर Laxmi Singh के निर्देशन में सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम किया गया है। शहर को 11 जोन और 49 सेक्टर में बांटा गया है, जहां 1,700 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। निगरानी के लिए 50 से ज्यादा जगहों पर ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है।
मजदूरों के विरोध और वेतन विवाद की वजह
यह सख्ती 13 अप्रैल को हुए बड़े प्रदर्शन के बाद की गई है, जिसमें हजारों फैक्ट्री मजदूरों ने वेतन बढ़ाने की मांग की थी। उस दौरान हिंसा, पत्थरबाजी और गाड़ियां जलाने जैसी घटनाएं हुई थीं। हालांकि, यूपी सरकार ने गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के मजदूरों के लिए न्यूनतम वेतन में करीब 21% की अंतरिम बढ़ोतरी को मंजूरी दी थी, लेकिन मजदूर इसे नाकाफी मान रहे थे।
सुरक्षा के लिए कितनी फोर्स तैनात की गई
| पद/रैंक |
संख्या |
| SP रैंक अधिकारी |
6 |
| Additional SP |
14 |
| DSP |
30 |
| इंस्पेक्टर |
65 |
| सब-इंस्पेक्टर (पुरुष + महिला) |
550 |
| हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल (पुरुष + महिला) |
1100 |
Frequently Asked Questions (FAQs)
नोएडा में धारा 163 कब से कब तक लागू है
गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने 30 अप्रैल से 8 मई तक गैरकानूनी जमावड़े पर रोक लगाने के लिए यह आदेश जारी किया है।
मजदूरों के प्रदर्शन का मुख्य कारण क्या था
फैक्ट्री मजदूर वेतन में बढ़ोतरी और काम की बेहतर स्थितियों की मांग कर रहे थे, जिसके कारण 13 अप्रैल को बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था।