Maharashtra: सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने राज्य के मंत्री Nitesh Rane को साल 2019 के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने से जुड़ा था। कोर्ट ने उन्हें एक महीने की जेल और 1 लाख रुप
Maharashtra: सिंधुदुर्ग की एक अदालत ने राज्य के मंत्री Nitesh Rane को साल 2019 के एक पुराने मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला NHAI के एक इंजीनियर पर कीचड़ फेंकने से जुड़ा था। कोर्ट ने उन्हें एक महीने की जेल और 1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
क्या था पूरा मामला और कोर्ट ने क्या कहा?
यह घटना 4 जुलाई 2019 की है, जब Nitesh Rane कांग्रेस विधायक थे। उन्होंने NHAI के सब-डिविजनल इंजीनियर Prakash Shedekar पर कीचड़ फेंका था। एडिशनल सेशन जज V. S. Deshmukh ने कहा कि कानून बनाने वालों को कानून अपने हाथ में लेने का हक नहीं है। जज ने साफ किया कि भले ही उनका मकसद खराब सड़कों की समस्या उठाना था, लेकिन किसी सरकारी कर्मचारी को सार्वजनिक रूप से अपमानित करना गलत है।
किन धाराओं में हुई सजा और क्या है मौजूदा स्थिति?
कोर्ट ने Nitesh Rane को IPC की धारा 504 के तहत दोषी पाया, जो शांति भंग करने के इरादे से अपमान करने से जुड़ी है। हालांकि, दंगे और सरकारी कर्मचारी को रोकने जैसे गंभीर आरोपों से उन्हें और 29 अन्य आरोपियों को सबूतों की कमी के कारण बरी कर दिया गया। फिलहाल कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी है ताकि वे ऊपरी अदालत में अपील कर सकें।
फैसले के बाद Nitesh Rane की प्रतिक्रिया
सजा सुनाए जाने के बाद Nitesh Rane ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर ‘सत्यमेव जयते’ लिखा। उन्होंने अपने बचाव पक्ष के वकील का एक वीडियो बयान भी साझा किया है। बता दें कि Nitesh Rane पूर्व केंद्रीय मंत्री Narayan Rane के बेटे हैं और वर्तमान में बीजेपी के मंत्री हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Nitesh Rane को किस मामले में सजा मिली है?
उन्हें 2019 में NHAI इंजीनियर Prakash Shedekar पर कीचड़ फेंकने और उन्हें अपमानित करने के मामले में सजा मिली है।
कोर्ट ने क्या सजा सुनाई है?
कोर्ट ने उन्हें एक महीने की जेल और 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है, हालांकि फिलहाल सजा पर रोक लगी हुई है।