Delhi के Paharganj होटलों में बिना मीटर पानी निकालने पर NGT सख्त, Delhi Jal Board को 4 हफ्ते का समय

Delhi: राजधानी के पहाड़गंज इलाके में होटलों और गेस्ट हाउस द्वारा जमीन से अवैध तरीके से पानी निकालने का मामला अब गरमा गया है। National Green Tribunal (NGT) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए Delhi Jal Board (DJB) को चेता

Delhi: राजधानी के पहाड़गंज इलाके में होटलों और गेस्ट हाउस द्वारा जमीन से अवैध तरीके से पानी निकालने का मामला अब गरमा गया है। National Green Tribunal (NGT) ने इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए Delhi Jal Board (DJB) को चेतावनी दी है। कोर्ट ने जल बोर्ड को चार हफ्ते का समय दिया है ताकि वह यह सुनिश्चित करे कि सभी संबंधित प्रतिष्ठानों में डिजिटल वॉटर मीटर (piezometers) लगाए जाएं और उसकी रिपोर्ट पेश की जाए।

यह पूरा मामला पहाड़गंज के होटलों और कमर्शियल जगहों द्वारा बिना किसी हिसाब-किताब के ग्राउंड वॉटर निकालने से जुड़ा है। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद की बेंच ने इस पर सुनवाई की। NGT ने पाया कि पिछले आदेशों के बावजूद जल बोर्ड ने इस दिशा में तेजी से काम नहीं किया। कोर्ट ने साफ कहा कि पानी की निकासी को मापने के लिए मीटर लगाना जरूरी है ताकि सही तरीके से शुल्क वसूला जा सके।

जल बोर्ड ने 16 जुलाई 2026 को एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। रिपोर्ट के मुताबिक पहाड़गंज के कुल 555 प्रतिष्ठानों में से केवल 162 जगहों पर ही डिजिटल वॉटर मीटर लगे हैं। इसका मतलब है कि 393 होटल और गेस्ट हाउस अब भी बिना किसी मीटर के जमीन से पानी निकाल रहे हैं।

जल बोर्ड ने 7 जुलाई 2026 को डिफॉल्टरों को अंतिम नोटिस भेजकर सात दिन का समय दिया था, लेकिन NGT ने पाया कि कार्रवाई में अभी भी काफी कमी है। अब कोर्ट ने जल बोर्ड के वकील की बात मानते हुए उन्हें चार हफ्ते का समय दिया है, जिसमें उन्हें जल्द से जल्द मीटर लगवाने और नई कंप्लायंस रिपोर्ट जमा करने को कहा गया है।