Delhi: दक्षिण दिल्ली के Safdarjung Enclave इलाके में स्कूलों के पास कचरा जमा होने से स्थानीय लोग परेशान थे। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और नगर न
Delhi: दक्षिण दिल्ली के Safdarjung Enclave इलाके में स्कूलों के पास कचरा जमा होने से स्थानीय लोग परेशान थे। इस मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने कड़ा रुख अपनाया है और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) और नगर निगम (MCD) को नोटिस भेजा है। कोर्ट ने दोनों एजेंसियों से इस गंदगी को साफ करने और रिपोर्ट देने को कहा है।
NGT ने MCD और DPCC को क्या आदेश दिए हैं?
NGT के चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने MCD को निर्देश दिया है कि वह मौके पर जाकर कचरे को हटाने के लिए जरूरी कदम उठाए। वहीं, DPCC को आदेश दिया गया है कि वह उस जगह का निरीक्षण करे और पता लगाए कि वहां कितना कचरा जमा है। दोनों विभागों को अगली सुनवाई से पहले अपनी स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी होगी।
यह पूरा विवाद क्या है और इसका असर क्या होगा?
यह मामला स्थानीय निवासी भूपेंद्र कुमार गुप्ता की एक याचिका के बाद सामने आया। उन्होंने शिकायत की थी कि Chaudhary Jhandu Singh Marg पर स्थित दो स्कूलों के पास भारी मात्रा में कचरा फेंका जा रहा है। इससे इलाके में बदबू फैल रही है और बच्चों की सेहत को खतरा हो रहा है। यह स्थिति Solid Waste Management Rules, 2016 के नियमों का उल्लंघन मानी जा रही है।
मामले की अगली सुनवाई कब होगी?
- नोटिस जारी करने की तारीख: 9 अप्रैल, 2026
- अगली सुनवाई की तारीख: 14 जुलाई, 2026
- संबंधित विभाग: MCD और DPCC
- प्रभावित क्षेत्र: Safdarjung Enclave, दक्षिण दिल्ली