World : भारत और नेपाल की सीमा पर आने-जाने वाले आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। नेपाल सरकार ने सीमा शुल्क यानी भंसार के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब छोटे सामान लाने वालों को टैक्स की चिंता नहीं होगी। यह फ
World : भारत और नेपाल की सीमा पर आने-जाने वाले आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। नेपाल सरकार ने सीमा शुल्क यानी भंसार के नियमों में बदलाव किया है, जिससे अब छोटे सामान लाने वालों को टैक्स की चिंता नहीं होगी। यह फैसला उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जो अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारतीय बाजारों पर निर्भर रहते हैं।
नया नियम क्या है और किसे मिलेगा फायदा
नेपाल सरकार ने भूमि मार्ग से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सीमा शुल्क छूट की सीमा को 100 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। यह नया नियम राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है और 3 जून 2026 (जेष्ठ 15, 2083) से लागू हो गया है। अब अगर कोई व्यक्ति 500 रुपये तक का सामान लाता है, तो सीमा शुल्क अधिकारी उसकी जांच के बाद उसे बिना किसी टैक्स के जाने देंगे। हालांकि, अगर सामान की कीमत 500 रुपये से ज्यादा है या वह व्यापार के लिए लाया गया है, तो उस पर पुराने कानून के हिसाब से टैक्स देना होगा।
क्यों बदलना पड़ा यह नियम
इससे पहले 2023 में एक कानून आया था जिसे अप्रैल 2026 में सख्ती से लागू किया गया। इसके तहत 100 रुपये से ज्यादा के सामान पर टैक्स लेना अनिवार्य था, जिसका सीमा पर रहने वाले लोगों ने काफी विरोध किया था। मामला नेपाल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां 16 मई 2026 को जस्टिस हरि प्रसाद फुयाल और टेक प्रसाद ढुंगना की बेंच ने इस नीति पर अस्थायी रोक लगा दी थी। कोर्ट ने इसे सीमा शुल्क अधिनियम 2024 के प्रावधानों के खिलाफ माना था, जिसके बाद सरकार ने यह नया फैसला लिया।
बिहार और सीमावर्ती इलाकों पर असर
इस फैसले का सीधा असर बिहार के अररिया और अन्य सीमावर्ती जिलों के लोगों पर पड़ेगा। यहाँ के निवासी अक्सर छोटी-मोटी खरीदारी के लिए भारत आते-जाते रहते हैं। अब 500 रुपये तक की छूट मिलने से उन्हें सीमा पर लंबी कतारों और टैक्स के झंझट से राहत मिलेगी। यह बदलाव मुख्य रूप से आम नागरिकों और छोटे व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखकर किया गया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
नेपाल सीमा पर अब कितने रुपये तक के सामान पर टैक्स नहीं लगेगा
नए नियम के अनुसार, अब 500 रुपये तक के सामान को सीमा शुल्क छूट मिलेगी और इस पर कोई राजस्व एकत्र नहीं किया जाएगा।
यह नया नियम कब से लागू हुआ है
यह व्यवस्था राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद 3 जून 2026 (नेपाली कैलेंडर के अनुसार जेष्ठ 15, 2083) से प्रभावी हो गई है।