UAE में रसकदम मिठाई ले जाना पड़ा भारी, नवादा का युवक अबूधाबी एयरपोर्ट पर हिरासत में

Nawada : बिहार के नवादा जिले का एक युवक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी एयरपोर्ट पर पुलिस की हिरासत में है। सतीश कुमार नाम का यह युवक रोजगार के लिए पटना से अहमदाबाद होते हुए अबूधाबी गया था। वहां एयरपोर्ट पर चेकिंग के

Nawada : बिहार के नवादा जिले का एक युवक संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अबूधाबी एयरपोर्ट पर पुलिस की हिरासत में है। सतीश कुमार नाम का यह युवक रोजगार के लिए पटना से अहमदाबाद होते हुए अबूधाबी गया था। वहां एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान उसके पास से रसकदम मिठाई मिली, जिस पर पोस्ता दाना (खसखस) लगा हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने उसे पकड़ लिया।

UAE के कानून के मुताबिक पोस्ता दाना और उससे बनी चीजों को ले जाना पूरी तरह प्रतिबंधित है। अबूधाबी कस्टम्स की लिस्ट में पोस्ता और उसके बीजों को नशीले पदार्थों की श्रेणी में रखा गया है। वहां की पुलिस का मानना है कि पोस्ता दाना में मॉर्फिन और कोडीन जैसे तत्व हो सकते हैं, इसलिए इसे देश के अंदर लाना गैरकानूनी है।

इस मामले में सतीश कुमार पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। UAE के एंटी-नारकोटिक कानून के आर्टिकल 48 के तहत पोस्ता दाना की तस्करी या कब्जे पर 10 से 15 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही 50,000 से 2,00,000 AED तक का भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

सतीश के परिवार का कहना है कि उन्हें इन कड़े नियमों की जानकारी नहीं थी। भारत में पोस्ता दाना खाने-पीने की चीजों में आम तौर पर इस्तेमाल होता है और इसे नशीला पदार्थ नहीं माना जाता है। फूड इंस्पेक्टर अजय कुमार ने भी इस बात की पुष्टि की है। हालांकि, दूसरे देश के कानून के सामने अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं मानी जाती है। फिलहाल परिवार ने भारतीय दूतावास से संपर्क किया है ताकि सतीश को कानूनी मदद मिल सके और वह जल्द घर लौट सके।