Maharashtra: नवी मुंबई के पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर शराब के नशे में बाइक चलाने वाले एक 30 साल के युवक ने बड़ा हादसा कर दिया। यह युवक अपने दोस्त की बाइक पर दो अन्य लोगों के साथ ट्रिपल सीट सवार था, जिसमें बाइक का मालिक और
Maharashtra: नवी मुंबई के पुराने मुंबई-पुणे हाईवे पर शराब के नशे में बाइक चलाने वाले एक 30 साल के युवक ने बड़ा हादसा कर दिया। यह युवक अपने दोस्त की बाइक पर दो अन्य लोगों के साथ ट्रिपल सीट सवार था, जिसमें बाइक का मालिक और एक महिला भी पीछे बैठी थीं। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर लिया है।
शराब पीकर गाड़ी चलाने पर क्या है कानून
महाराष्ट्र में शराब पीकर गाड़ी चलाना मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत अपराध है। खून में अल्कोहल की मात्रा 30 mg प्रति 100 ml से ज्यादा होने पर कार्रवाई होती है। पहली बार गलती करने पर 10,000 रुपये जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है। दोबारा पकड़े जाने पर जुर्माना 15,000 रुपये और जेल की सजा 2 साल तक बढ़ सकती है।
ट्रिपल राइडिंग के नियम और जुर्माना
दोपहिया वाहन पर तीन लोगों का बैठना गैरकानूनी है और इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रिपल राइडिंग से गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है, जिससे गंभीर हादसे होने का खतरा रहता है। नियमों का उल्लंघन करने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और गाड़ी को 6 महीने तक जब्त भी किया जा सकता है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
महाराष्ट्र में ड्रंक ड्राइविंग का जुर्माना कितना है?
पहली बार पकड़े जाने पर 10,000 रुपये जुर्माना और 6 महीने तक की जेल हो सकती है।
क्या ट्रिपल सीट बाइक चलाना अपराध है?
हाँ, यह गैरकानूनी है और इसके लिए 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।