Bihar: वैशाली के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि ट्रैफिक चालान के मामलों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जिला पदाध
Bihar: वैशाली के हाजीपुर व्यवहार न्यायालय में 9 मई 2026 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन होने जा रहा है। इस मौके पर लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि ट्रैफिक चालान के मामलों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जिला पदाधिकारी Varsha Singh ने संबंधित विभागों के साथ बैठक कर इसकी तैयारी पूरी कर ली है ताकि ज्यादा से ज्यादा लंबित मामलों को सुलझाया जा सके।
किन चालानों पर मिलेगी छूट और क्या हैं नियम
यह छूट उन e-challans पर मिलेगी जो 31 मार्च 2026 से पहले कटे थे और 90 दिनों से ज्यादा समय से लंबित हैं। उदाहरण के तौर पर, हेलमेट न पहनने, सीटबेल्ट न लगाने या ट्रिपल राइडिंग के 1000 रुपये के चालान को अब 500 रुपये में सेटल किया जा सकता है। बिना लाइसेंस के ड्राइविंग का 5000 रुपये का जुर्माना 2500 रुपये और बिना इंश्योरेंस का 2000 रुपये का जुर्माना 1000 रुपये में भरा जा सकेगा।
इन गंभीर मामलों में नहीं मिलेगी कोई राहत
प्रशासन ने साफ किया है कि सभी तरह के नियमों में छूट नहीं मिलेगी। रेड लाइट जंप करने, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने या खतरनाक तरीके से ड्राइविंग करने जैसे गंभीर अपराधों पर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ऐसे मामलों में लोगों को पूरा जुर्माना भरना होगा।
अन्य विभागों के मामले और जागरूकता अभियान
लोक अदालत में केवल ट्रैफिक चालान ही नहीं, बल्कि बैंक लोन रिकवरी, BSNL के बकाया, बिजली बिल विवाद और श्रम विभाग से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा। जिला प्रशासन ने लोगों को जानकारी देने के लिए जागरूकता रथ और 10 e-rickshaws भी शुरू किए हैं। चालान भुगतान के लिए 4 मई से 8 मई 2026 तक प्री-सिटिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
हाजीपुर लोक अदालत में चालान पर कितनी छूट मिलेगी?
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन चालान के मामलों में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। यह सुविधा उन चालानों के लिए है जो 31 मार्च 2026 से पहले के हैं और 90 दिनों से ज्यादा पुराने हैं।
क्या रेड लाइट जंप करने पर भी जुर्माना कम होगा?
नहीं, रेड लाइट जंप करने, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल चलाने और खतरनाक ड्राइविंग जैसे गंभीर अपराधों पर कोई छूट नहीं मिलेगी, इसमें पूरा जुर्माना देना होगा।