Nashik में जमीन धोखाधड़ी और काला जादू केस में अशोक खरात की पत्नी को मिली अग्रिम जमानत
Maharashtra/Nashik : नासिक की एक अदालत ने खुद को भगवान बताने वाले ज्योतिषी Ashokkumar Eknath Kharat की पत्नी Kalpana Kharat को जमीन हड़पने और काला जादू करने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। 23 जून 2026 को नासिक रोड को
Maharashtra/Nashik : नासिक की एक अदालत ने खुद को भगवान बताने वाले ज्योतिषी Ashokkumar Eknath Kharat की पत्नी Kalpana Kharat को जमीन हड़पने और काला जादू करने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। 23 जून 2026 को नासिक रोड कोर्ट के एडिशनल सेशन जज केदार राजाराम जोगलेकर ने यह फैसला सुनाया। यह मामला 2004 के एक पुराने जमीन सौदे से जुड़ा है जिसमें धोखाधड़ी के आरोप लगे थे।
मामले के मुताबिक, 2004 में एक जमीन Kalpana Kharat के नाम पर 1.37 लाख रुपये में खरीदी गई थी। शिकायतकर्ता Shivram Eknath Mali, जो एक किसान और दुकानदार हैं, ने आरोप लगाया था कि रकम बहुत कम थी और विरोध करने पर उन्हें डराया गया। इस मामले में सिन्नर पुलिस स्टेशन में 7 अप्रैल 2026 को FIR दर्ज की गई थी।
कोर्ट ने जमानत देते समय यह बात कही कि यह मामला असल में एक सिविल लेन-देन का विवाद लगता है, जिसे 22 साल की लंबी देरी के बाद अब आपराधिक रंग दिया गया है। जज ने पाया कि Kalpana Kharat ने न तो जमीन के सौदे की किसी मीटिंग में हिस्सा लिया था और न ही वह कभी उस जमीन पर गईं। कोर्ट के अनुसार, उन्होंने शिकायतकर्ता को कोई धमकी या झूठा वादा नहीं किया था, इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।
सरकारी वकील ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि धोखाधड़ी गंभीर थी और Ashok Kharat एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं जिन्होंने कई किसानों को ठगा है। वहीं, बचाव पक्ष के वकील प्रशांत गिरी ने दलील दी कि FIR के सभी आरोप उनके पति अशोक खरात पर हैं, इसलिए कल्पना की गिरफ्तारी जरूरी नहीं है।
कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और एक जमानतदार की शर्त पर Kalpana Kharat को राहत दी है। उन्हें जांच में सहयोग करने, सबूतों से छेड़छाड़ न करने और अपने आधार और पैन कार्ड की कॉपी जमा करने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि Ashok Kharat पहले से ही यौन शोषण, धोखाधड़ी, जबरन वसूली और काला जादू अधिनियम के उल्लंघन जैसे कई गंभीर मामलों का सामना कर रहे हैं और मार्च 2026 में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। वहीं, Kalpana Kharat की एक अन्य धोखाधड़ी और अवैध मनी लेंडिंग मामले में औरंगाबाद बेंच और अहिल्यानगर कोर्ट ने पहले जमानत याचिका खारिज कर दी थी।