Nalasopara में ऑनलाइन लोन के लिए प्रताड़ित शख्स ने की खुदकुशी, RBI के कड़े नियमों के बाद भी जारी है उत्पीड़न
Maharashtra/Vasai: नालासोपारा में ऑनलाइन लोन की वसूली को लेकर हो रही प्रताड़ना से तंग आकर एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार रात की है, जिसमें शख्स मानसिक दबाव को झेल नहीं पाया। अचो
Maharashtra/Vasai: नालासोपारा में ऑनलाइन लोन की वसूली को लेकर हो रही प्रताड़ना से तंग आकर एक 44 वर्षीय व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार रात की है, जिसमें शख्स मानसिक दबाव को झेल नहीं पाया। अचोले पुलिस स्टेशन में इस मामले में आकस्मिक मृत्यु रिपोर्ट (ADR) दर्ज की गई है और आगे की जांच चल रही है।
अचोले पुलिस स्टेशन के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर सुजित कुमार पवार ने बताया कि मृतक की पत्नी, जिनकी उम्र 40 साल है, उनका विस्तृत बयान दर्ज किया जाएगा। फिलहाल परिवार ने किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लोन किस ऐप से लिया गया था और क्या शख्स को धमकी भरे फोन आ रहे थे।
यह घटना ऐसे समय में हुई है जब Reserve Bank of India (RBI) ने लोन रिकवरी के लिए बहुत सख्त नियम बनाए हैं। आम लोगों की जानकारी के लिए RBI के दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं:
| नियम | विवरण |
|---|---|
| संपर्क का समय | रिकवरी एजेंट केवल सुबह 8:00 बजे से शाम 7:00 बजे के बीच ही फोन कर सकते हैं। |
| मनाही वाले तरीके | गाली-गलौज, धमकी, सोशल मीडिया पर बदनाम करना और बार-बार फोन करना पूरी तरह प्रतिबंधित है। |
| तीसरे पक्ष से संपर्क | एजेंट लोन लेने वाले के दोस्तों, रिश्तेदारों या पड़ोसियों को फोन नहीं कर सकते, जब तक कि वे गारंटर न हों। |
| बैंक की जिम्मेदारी | रिकवरी एजेंट चाहे कंपनी का हो या बाहर से रखा गया हो, उसके व्यवहार के लिए बैंक जिम्मेदार होगा। |
| गिरफ्तारी | लोन न चुका पाना एक सिविल मामला है, इसके लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता (चेक बाउंस और धोखाधड़ी को छोड़कर)। |
| मोबाइल प्रतिबंध | 1 अक्टूबर 2026 से बैंक डिफॉल्ट करने वालों के मोबाइल फोन को बंद या रिस्ट्रिक्ट नहीं कर पाएंगे। |
| मुआवजा | इन नियमों का उल्लंघन होने पर बैंक को ग्राहक को मुआवजा देना होगा। |
RBI का मकसद यह है कि लोन रिकवरी के दौरान कर्ज लेने वाले की गरिमा और प्राइवेसी बनी रहे। बैंक और वित्तीय संस्थानों को रिकवरी शुरू करने से पहले एजेंट की पहचान और अधिकृत एजेंसी की जानकारी देना जरूरी है।