Bihar: मुंगेर के धरहरा रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के लिए बुरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। स्टेशन परिसर में बनी अवैध झोपड़ियों, दुकानों और मकानो
Bihar: मुंगेर के धरहरा रेलवे स्टेशन परिसर में रेलवे की जमीन पर कब्जा जमाए बैठे लोगों के लिए बुरी खबर है। रेलवे प्रशासन ने जमीन खाली करने के लिए नोटिस जारी कर दिया है। स्टेशन परिसर में बनी अवैध झोपड़ियों, दुकानों और मकानों को हटाने की तैयारी पूरी हो चुकी है।
कब तक खाली करनी होगी जमीन और क्या होगी कार्रवाई
रेलवे ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि सभी अवैध कब्जाधारियों को 3 मई 2026 तक अपनी जगह खाली करनी होगी। अगर इस तारीख तक जमीन खाली नहीं की गई, तो 4 मई 2026 को बलपूर्वक अतिक्रमण हटाया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई के लिए रेलवे प्रशासन पूरी तरह तैयार है।
नियम और सरकारी निर्देश क्या कहते हैं
रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने की यह कार्रवाई Public Premises (Eviction of Unauthorised Occupants) Act, 1971 के तहत की जाती है। बिहार सरकार ने भी अप्रैल 2026 में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए थे कि रेलवे की जमीन से अवैध निर्माण हटाने के काम को प्राथमिकता दी जाए। इस काम में Railway Protection Force (RPF) और स्थानीय पुलिस का सहयोग लिया जाएगा।
रेलवे जमीन अतिक्रमण की वर्तमान स्थिति
| विवरण |
जानकारी |
| कुल अतिक्रमण जमीन (देशभर) |
लगभग 1,068 हेक्टेयर |
| कुल रेलवे जमीन का हिस्सा |
0.21% |
| निगरानी का तरीका |
ड्रोन सर्वे और डिजिटलीकरण |
Frequently Asked Questions (FAQs)
धरहरा रेलवे स्टेशन पर अतिक्रमण हटाने की आखिरी तारीख क्या है?
रेलवे ने 3 मई 2026 तक जगह खाली करने का निर्देश दिया है, जिसके बाद 4 मई को जबरन हटाओ अभियान चलेगा।
अवैध निर्माण हटाने के लिए कौन से कानून का इस्तेमाल होगा?
यह कार्रवाई पब्लिक प्रिसिसेस (इविक्शन ऑफ अनऑथोराइज्ड ऑक्यूपेंट्स) एक्ट, 1971 के तहत की जाएगी।