Mumbai University का बड़ा फैसला, 68 लॉ और BEd कॉलेजों पर लगा एडमिशन बैन हटाया

Maharashtra: मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 68 लॉ और BEd कॉलेजों पर लगा एडमिशन बैन हटा लिया है। इन कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी द्वारा मंजूर प्रिंसिपल और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की थी, जिसकी वजह से उन पर यह पाबं

Maharashtra: मुंबई यूनिवर्सिटी ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 68 लॉ और BEd कॉलेजों पर लगा एडमिशन बैन हटा लिया है। इन कॉलेजों ने यूनिवर्सिटी द्वारा मंजूर प्रिंसिपल और शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की थी, जिसकी वजह से उन पर यह पाबंदी लगाई गई थी। अब इन कॉलेजों में इस साल छात्रों के एडमिशन हो सकेंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने इसके लिए कुछ शर्तें और जुर्माने तय किए हैं।

यूनिवर्सिटी ने पहले 39 लॉ और 29 BEd कॉलेजों को मान्यता देने से मना कर दिया था। इस वजह से ये कॉलेज राज्य CET Cell की सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस से बाहर हो गए थे। बाद में इन संस्थानों ने इस फैसले की समीक्षा की मांग की, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने अपना फैसला बदला। अब ये कॉलेज अपनी कुल सीटों के 50 प्रतिशत तक एडमिशन ले सकते हैं।

यूनिवर्सिटी ने अलग-अलग खामियों के आधार पर जुर्माने की राशि तय की है। जिन कॉलेजों में कोई भी मंजूर प्रिंसिपल या शिक्षक नहीं था, उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, 11 लॉ और 23 BEd कॉलेज जहाँ आधे से कम शिक्षक मंजूर हैं, उन्हें 5 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा और उनकी सीटों की संख्या में 25 प्रतिशत की कटौती की जाएगी। जिन कॉलेजों में 50 प्रतिशत से ज्यादा मंजूर शिक्षक हैं, उन पर 2 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, लेकिन उनके एडमिशन पर कोई रोक नहीं होगी।

रजिस्ट्रार प्रसाद कारंडे ने बताया कि यह पूरी कार्रवाई सिर्फ मंजूर शिक्षकों की कमी के आधार पर की गई है और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच नहीं हुई है। इससे पहले जुलाई की शुरुआत में भी यूनिवर्सिटी ने कुछ कॉलेजों की मान्यता रद्द की थी, जिससे हजारों सीटें प्रभावित हुई थीं। इसी बीच Bar Council of India ने भी नए लॉ कॉलेजों पर लगे तीन साल के प्रतिबंध को हटा लिया है।