Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने तलोजा जेल में एक कैदी के साथ मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने Additional Director General (Prisons) को इस पूरे मामले की जरूरी जांच करने का निर्देश दिया है। यह आदेश
Maharashtra: मुंबई की एक स्पेशल कोर्ट ने तलोजा जेल में एक कैदी के साथ मारपीट के मामले में कड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने Additional Director General (Prisons) को इस पूरे मामले की जरूरी जांच करने का निर्देश दिया है। यह आदेश शनिवार, 2 मई 2026 को जारी किया गया है।
मामला क्या है और किसने की शिकायत
यह मामला Sarvar Khan नाम के एक विचाराधीन कैदी (undertrial prisoner) से जुड़ा है, जो तलोजा जेल में बंद है। सरवर खान ने जेल के चार अधिकारियों पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसे इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसने अधिकारियों के खिलाफ शिकायत की थी। साथ ही, वह Arman Nafis Khan के कस्टोडियल टॉर्चर केस में एक गवाह भी है, जिसे लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट याचिका दायर की गई है।
कोर्ट ने क्या आदेश दिए हैं
स्पेशल कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए ADG (Prisons) को आदेश दिया है कि वे इस घटना की पूरी जांच करें। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में उचित कार्रवाई की जाए और एक महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट पेश की जाए। अब जेल प्रशासन को यह बताना होगा कि जेल के भीतर वास्तव में क्या हुआ था और दोषी अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए गए।
Frequently Asked Questions (FAQs)
तलोजा जेल मामले में कोर्ट ने किसे जांच का आदेश दिया है?
मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने Additional Director General (Prisons) को निर्देश दिया है कि वे जेल में हुई मारपीट के आरोपों की जांच करें और एक महीने में रिपोर्ट दें।
शिकायतकर्ता Sarvar Khan ने क्या आरोप लगाए हैं?
सरवर खान ने तलोजा जेल के चार अधिकारियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसका दावा है कि उसे Arman Nafis Khan के टॉर्चर केस में गवाह होने और अधिकारियों की शिकायत करने की वजह से प्रताड़ित किया गया।