Maharashtra: मुंबई की एक सोसाइटी में ‘Mikey’ नाम के एक सामुदायिक कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी एक्ट्रेस Manjari Fadnis ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि कु
Maharashtra: मुंबई की एक सोसाइटी में ‘Mikey’ नाम के एक सामुदायिक कुत्ते की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना की जानकारी एक्ट्रेस Manjari Fadnis ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो के जरिए साझा की। उन्होंने बताया कि कुत्ते को बुरी तरह पीटा गया और फिर उसे ठिकाने लगा दिया गया।
Mikey के साथ क्या हुआ और कैसे हुई वारदात
एक्ट्रेस Manjari Fadnis के मुताबिक, कुछ लोगों ने Mikey के सिर पर डंडे या लोहे की रॉड से हमला किया। इसके बाद उसे बी1 और लॉबी के बीच की सीढ़ियों में घसीटा गया और तब तक पीटा गया जब तक कि उसके मुंह से खून नहीं आने लगा। आरोप है कि आधे मरे हुए कुत्ते को एक बोरे में भरकर किसी नाले या खाली जगह में फेंक दिया गया। सोसाइटी के लोग अभी भी उसके शव की तलाश कर रहे हैं।
जानवरों के खिलाफ क्रूरता पर क्या हैं कानून
इस घटना के बाद Manjari Fadnis ने जानवरों के प्रति क्रूरता रोकने के लिए कड़े कानूनों की मांग की है। भारत में इसके लिए कुछ मुख्य नियम हैं:
- Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960: इसकी धारा 11 के तहत जानवरों को पीटना, लात मारना या प्रताड़ित करना मना है।
- IPC की धारा 428 और 429: किसी जानवर को घायल करने या मारने पर जुर्माना और 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है।
- मुंबई समेत कई राज्यों के हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को मारने पर रोक लगाई है।
पुलिस कार्रवाई और वर्तमान स्थिति
जानकारी के मुताबिक, सोसाइटी के ही एक व्यक्ति ने इस हमले की बात स्वीकार की है। हालांकि, 9 जून 2026 तक पुलिस की तरफ से किसी की गिरफ्तारी या आधिकारिक अपडेट नहीं आया है। Manjari Fadnis ने इस मामले में Xavier Bernard Santiago और Sanket Kadam का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने न्याय दिलाने में उनका साथ दिया।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Mikey कौन था और उसके साथ क्या हुआ
Mikey एक सामुदायिक कुत्ता था जो 2019-2020 से सोसाइटी में रह रहा था। आरोप है कि कुछ लोगों ने उसे रॉड से पीट-पीटकर मार डाला और बोरे में भरकर फेंक दिया।
जानवरों को मारने पर कानून में क्या सजा है
IPC की धारा 428 और 429 के तहत किसी जानवर को घायल करने या मारने पर दोषी को जुर्माने के साथ 2 से 5 साल तक की जेल हो सकती है।