Maharashtra: मुंबई में पुराने मकानों के Redevelopment का चलन तेजी से बढ़ा है। शहर में जमीन की कमी और पुरानी इमारतों की हालत खराब होने की वजह से लोग अब नए घर खरीदने के बजाय अपनी ही पुरानी बिल्डिंग को दोबारा बनवाने में दिल
Maharashtra: मुंबई में पुराने मकानों के Redevelopment का चलन तेजी से बढ़ा है। शहर में जमीन की कमी और पुरानी इमारतों की हालत खराब होने की वजह से लोग अब नए घर खरीदने के बजाय अपनी ही पुरानी बिल्डिंग को दोबारा बनवाने में दिलचस्पी ले रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं, जिससे अब सोसायटियों के लिए फैसला लेना आसान होगा।
Redevelopment के नए नियम क्या हैं?
महाराष्ट्र सरकार ने Cooperative Society के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। अब किसी बिल्डिंग के Redevelopment के लिए 70% के बजाय केवल 51% सदस्यों की सहमति ही काफी होगी। इसके अलावा, डेवलपर्स के लिए अब प्रोजेक्ट की कुल लागत का 20% बैंक गारंटी देना जरूरी होगा। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए डेवलपर के चुनाव की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य कर दिया गया है और निर्माण शुरू होने से पहले RERA रजिस्ट्रेशन कराना होगा।
किसे मिलेगा Redevelopment का फायदा?
नियमों के मुताबिक, जो इमारतें 30 साल या उससे ज्यादा पुरानी हैं या जिन्हें MCGM ने जर्जर घोषित किया है, वे Redevelopment के लिए योग्य होंगी। सोसायटियों को अब अपनी जमीन की कीमत का 10 गुना तक कर्ज लेने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा, MoU में किराया, फ्लैट का साइज, समय सीमा और पेनल्टी क्लॉज का साफ जिक्र करना होगा।
बाजार पर क्या असर पड़ेगा?
Knight Frank India के आंकड़ों के अनुसार, 2025 में Redevelopment की गतिविधियों में 16% की बढ़ोत्तरी हुई है। हालांकि कुछ लोग अपनी बिल्डिंग के काम की वजह से नए घर खरीदना टाल रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर यह बाजार के लिए अच्छा है। अनुमान है कि इससे मुंबई में लगभग 59,000 नए घर जुड़ेंगे। एक्सपर्ट विशाल भार्गवा का कहना है कि अब लोग बड़े घरों के बजाय किफायती 1BHK घरों की तरफ ज्यादा रुख कर सकते हैं।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Redevelopment के लिए अब कितने सदस्यों की सहमति चाहिए?
नए नियमों के अनुसार, अब हाउसिंग सोसाइटी में Redevelopment का प्रस्ताव पास करने के लिए केवल 51% सदस्यों की सहमति जरूरी है, जो पहले 70% थी।
क्या डेवलपर को कोई गारंटी देनी होगी?
हाँ, अब डेवलपर्स को प्रोजेक्ट की कुल लागत का 20% बैंक गारंटी के रूप में देना होगा और construction शुरू करने से पहले RERA में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।