Maharashtra: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का बहुप्रतीक्षित ‘Missing Link’ अब ट्रैफिक के लिए खुल गया है। लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद लोग इसे पिकनिक स्पॉट समझने लगे हैं। MSRDC ने साफ कर दिया है कि यह कोई टूरिस्ट जगह न
Maharashtra: मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे का बहुप्रतीक्षित ‘Missing Link’ अब ट्रैफिक के लिए खुल गया है। लेकिन उद्घाटन के तुरंत बाद लोग इसे पिकनिक स्पॉट समझने लगे हैं। MSRDC ने साफ कर दिया है कि यह कोई टूरिस्ट जगह नहीं है और यहां गाड़ियां रोकना सख्त मना है। नियमों का पालन न करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
Missing Link पर क्या हैं नए नियम और पाबंदियां
1 मई 2026 को शुरू हुए इस 13.3 किलोमीटर लंबे हिस्से में केवल हल्की गाड़ियां जैसे कार, SUV और पैसेंजर बसें ही चल सकती हैं। भारी मालवाहक वाहनों और मल्टी-एक्सल गाड़ियों के लिए यहां एंट्री बंद है। खतरनाक या विस्फोटक सामान ले जाने वाली गाड़ियां इस रास्ते का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकतीं, उन्हें पुराने एक्सप्रेसवे रूट से ही जाना होगा।
स्पीड लिमिट और जुर्माने का क्या है प्रावधान
सुरक्षा के लिहाज से टनल और ब्रिज वाले हिस्सों में कारों के लिए अधिकतम स्पीड 100 kmph और बसों के लिए 80 kmph तय की गई है। पूरे रास्ते पर कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति केबल-स्टेयड ब्रिज या सड़क पर गाड़ी रोकता है, तो मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 177 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
कब तक लागू रहेंगे ये प्रतिबंध
पहले फेज में 1 मई से 31 अक्टूबर 2026 तक केवल हल्के वाहनों को ही अनुमति दी गई है। इसके बाद छह महीने की समीक्षा की जाएगी, जिसके बाद 1 नवंबर 2026 से मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल राइगड पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है ताकि ट्रैफिक जाम न हो और लोग सुरक्षित सफर कर सकें।
Frequently Asked Questions (FAQs)
क्या Missing Link पर भारी गाड़ियां चल सकती हैं?
नहीं, 31 अक्टूबर 2026 तक केवल कार, SUV और पैसेंजर बसों को अनुमति है। भारी मालवाहक वाहनों के लिए यह रास्ता बंद है।
ब्रिज पर गाड़ी रोकने पर क्या कार्रवाई होगी?
पूरा स्ट्रेच कैमरों की निगरानी में है। गाड़ी रोकने वालों पर मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 122 और 177 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई और जुर्माना हो सकता है।