Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव स्थित Nesco Exhibition Centre में हुए एक टेक्नो म्यूजिक कॉन्सर्ट में ड्रग ओवरडोज की वजह से दो MBA छात्रों की जान चली गई। इस मामले में स्पेशल NDPS कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आयोजन से जुड़े
Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव स्थित Nesco Exhibition Centre में हुए एक टेक्नो म्यूजिक कॉन्सर्ट में ड्रग ओवरडोज की वजह से दो MBA छात्रों की जान चली गई। इस मामले में स्पेशल NDPS कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए आयोजन से जुड़े अधिकारियों और ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने इस घटना को पैसों के लालच और भारी लापरवाही का नतीजा बताया है।
कोर्ट ने जमानत याचिकाएं क्यों खारिज कीं?
स्पेशल जज यू.सी. देशमुख ने सुनवाई के दौरान कहा कि आयोजकों ने इस बात को सुनिश्चित नहीं किया कि कॉन्सर्ट में कोई नशीला पदार्थ या शराब अंदर न आए। कोर्ट ने माना कि यह घटना इवेंट मैनेजमेंट की भारी कमी का उदाहरण है। जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि पैसों के लालच ने मनोरंजन की जगह को दो लोगों के कब्रिस्तान में बदल दिया। यह लापरवाही जानबूझकर की गई हो सकती है।
कौन-कौन से आरोपी जेल में रहेंगे?
कोर्ट ने Nesco Exhibition Centre के सीनियर मैनेजर Sunny Jain (31) और बिजनेस हेड Balakrishnan Kurup (46) की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही ड्रग्स सप्लाई करने के आरोपी MBA छात्रों, Raunak Khandelwal (25) और Pratik Pandey (24) को भी राहत नहीं मिली। इन सभी पर भारतीय न्याय संहिता, महाराष्ट्र अल्कोहल एक्ट और NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है।
इस पूरे मामले की मुख्य बातें क्या हैं?
- 11 अप्रैल 2026 को Nesco सेंटर में म्यूजिक कॉन्सर्ट हुआ था।
- 12 अप्रैल 2026 को एक्स्टसी पिल्स (Ecstasy pills) लेने से दो छात्रों की मौत हुई।
- मुख्य आरोपी महेश खेमलानी पर यूरोप से 4,000 एक्स्टसी पिल्स मंगवाने का आरोप है।
- आकाश समल को जमानत मिल गई क्योंकि उनका काम सिर्फ आर्टिस्ट मैनेजमेंट तक सीमित था।
Frequently Asked Questions (FAQs)
Nesco कॉन्सर्ट मामले में कोर्ट ने क्या टिप्पणी की?
कोर्ट ने कहा कि आयोजकों की लापरवाही जानबूझकर या पैसों के लालच में हो सकती है, जिसकी वजह से मनोरंजन का स्थान दो लोगों का कब्रिस्तान बन गया।
इस मामले में किन लोगों की जमानत खारिज हुई है?
Nesco के अधिकारी सनी जैन और बालकृष्णन कुरुप, और ड्रग्स सप्लाई के आरोपी छात्र रौनक खंडेलवाल और प्रतीक पांडे की जमानत खारिज कर दी गई है।