Maharashtra: मुंबई के मुलुंड स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक 71 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, जिससे उनका पैर कट गया और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है। हा
Maharashtra: मुंबई के मुलुंड स्टेशन पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां एक 71 साल के बुजुर्ग व्यक्ति ने चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश की, जिससे उनका पैर कट गया और बाद में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस घटना की पुष्टि की है।
हादसा कब और कैसे हुआ?
यह घटना 9 अप्रैल 2026 को मुलुंड स्टेशन पर हुई थी, जिसकी जानकारी 11 अप्रैल 2026 को सामने आई। पुलिस के मुताबिक, बुजुर्ग व्यक्ति चलती ट्रेन में सवार होने की कोशिश कर रहे थे, तभी उनका पैर ट्रेन की चपेट में आ गया। गंभीर चोट लगने के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया।
चलती ट्रेन में चढ़ने पर क्या कहता है कानून?
गुजरात हाई कोर्ट ने पहले ही यह साफ किया है कि चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करना एक अपराध माना जाना चाहिए। कोर्ट के अनुसार, ऐसा करना आपराधिक लापरवाही है और ऐसे हादसों के लिए रेलवे को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। अगर इस वजह से दूसरे यात्रियों की जान को खतरा होता है, तो इसे अपराध की श्रेणी में रखा जाता है।
रेलवे के नए नियम और यात्रियों के लिए सुविधा
Indian Railways ने 1 अप्रैल 2026 से एक नया नियम लागू किया है। इसके तहत यात्री अपनी ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग स्टेशन बदल सकते हैं। रेलवे ने यह सुविधा यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की है ताकि उन्हें अपनी योजना बदलने पर आसानी हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि लोग चलती ट्रेन में चढ़ने का जोखिम उठाएं।