Mumbai में मुहर्रम जुलूस में जहर मिलाने की साजिश, पुणे का बिजनेसमैन Faiyaz Premjee गिरफ्तार
Maharashtra: मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों को जहर देने की एक बड़ी साजिश सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में पुणे के एक 39 वर्षीय बिजनेसमैन Faiyaz Premjee को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है
Maharashtra: मुंबई के बायकुला इलाके में मुहर्रम के जुलूस के दौरान लोगों को जहर देने की एक बड़ी साजिश सामने आई है। पुलिस ने इस मामले में पुणे के एक 39 वर्षीय बिजनेसमैन Faiyaz Premjee को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर आरोप है कि उसने दर्द निवारक दवाओं जैसे दिखने वाले कैप्सूल में खतरनाक जहर भरकर लोगों को बांटने की योजना बनाई थी।
पुलिस के मुताबिक, Faiyaz Premjee ने जिंक फॉस्फाइड नाम के चूहे मारने वाले जहर के करीब 14,900 कैप्सूल तैयार किए थे। उसने मुंबई के डोंगरी इलाके में एक कमरा किराए पर लिया था, जहां उसने कई दिनों तक इन जहरीले कैप्सूल को बनाया। पुलिस ने उसके पास से भारी मात्रा में ये कैप्सूल बरामद किए हैं। जांच में पता चला कि उसने ऑनलाइन करीब 50 किलो जिंक फॉस्फाइड और 30 हजार खाली कैप्सूल मंगवाए थे।
इस घटना में कम से कम 11 लोग इन कैप्सूल को निगल गए थे, जिससे उन्हें उल्टी और पेट दर्द जैसी समस्याएं हुईं। सलमान मोहम्मद इस्लाम सय्यद नाम के एक व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद पुलिस को इस पूरी साजिश का पता चला। गनीमत रही कि समय पर इलाज मिलने से सभी पीड़ित अब खतरे से बाहर हैं। डॉक्टरों ने बताया कि जिंक फॉस्फाइड का कोई सीधा तोड़ या एंटीडोट नहीं होता है।
पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि वह कम से कम 15,000 लोगों को मारना चाहता था। उसने पुलिस को बताया कि 2015 में एक कम्युनिटी चुनाव हारने और दो साल पहले अपनी शादी टूटने के बाद वह दुनिया से बदला लेना चाहता था। वह खुद को ‘एक्स-मुस्लिम’ बताता था और सोशल मीडिया पर इस्लाम की आलोचना करता था। पुलिस अब यह जांच कर रही है कि क्या वह किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा था या उसने यह काम अकेले ही किया।
DCP जयंत मीना ने पुष्टि की है कि आरोपी के मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। यह भी पता चला है कि उसने जहर के असर को समझने के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल किया था। आरोपी का पिछला रिकॉर्ड देखा जाए तो वह 2019 से 2025 के बीच कई बार ईरान और इराक गया था, जिसमें पिछले एक साल में ही 19 यात्राएं शामिल हैं।
कोर्ट ने Faiyaz Premjee को पहले दो दिन और फिर बढ़ाकर छह दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उस पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 110 और 123 के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए ATS और अन्य केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। पुणे की खोजा शिया इथना-अशरी जमात ने उसे अपनी संस्था से बाहर कर दिया है।