Maharashtra: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में आरटीओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग आरटीओ, Borivli और Thane से ऑटो रिक्शा परमिट जारी कर दिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद अब परिवह
Maharashtra: मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन (MMR) में आरटीओ की बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहाँ एक ही व्यक्ति के नाम पर दो अलग-अलग आरटीओ, Borivli और Thane से ऑटो रिक्शा परमिट जारी कर दिए गए। इस मामले के सामने आने के बाद अब परिवहन विभाग ने इसकी जांच शुरू कर दी है।
परमिट जारी होने पर अब क्या कार्रवाई होगी?
परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि विभाग ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है। नियमों के मुताबिक, एक व्यक्ति के नाम पर एक ही परमिट हो सकता है। अब विभाग Thane RTO द्वारा जारी किए गए परमिट को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करेगा। साथ ही, यह पता लगाया जा रहा है कि यह गलती कैसे हुई।
नियमों का उल्लंघन और एक्टिविस्ट की मांग
नियमों के अनुसार, ऑटो परमिट के लिए आवेदन करते समय आवेदक को यह घोषणा करनी होती है कि उसके नाम पर कोई दूसरा परमिट नहीं है। अगर कोई गलत जानकारी देता है, तो उसके सभी आवेदन रद्द किए जा सकते हैं। ऑटो रिक्शा एक्टिविस्ट ने मांग की है कि इस काम में शामिल अधिकारियों और एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी न हो।
महाराष्ट्र में नए ऑटो परमिट पर क्यों लगी है रोक?
बता दें कि Transport Minister Pratap Sarnaik ने 9 मार्च 2026 से पूरे राज्य में नए ऑटो परमिट जारी करने पर अस्थायी रोक लगा दी थी। यह फैसला बढ़ते प्रदूषण, शहरों में ट्रैफिक जाम और परमिट सिस्टम में हो रही धांधली की शिकायतों के बाद लिया गया। कई मामलों में परिवार के एक ही सदस्य को कई परमिट और कुछ विदेशी नागरिकों को भी अवैध रूप से परमिट दिए जाने की शिकायतें मिली थीं। अब कैबिनेट नए नियमों और पारदर्शिता के लिए नए मापदंड तय करेगी।
Frequently Asked Questions (FAQs)
एक व्यक्ति को दो ऑटो परमिट मिलना क्यों गलत है?
सरकारी नियमों के अनुसार, एक आवेदक के नाम पर केवल एक ही ऑटो रिक्शा या टैक्सी परमिट हो सकता है। आवेदन के समय यह घोषणा करना अनिवार्य है कि आपके पास कोई अन्य परमिट नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने नए परमिट पर रोक क्यों लगाई है?
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक ने प्रदूषण, ट्रैफिक जाम और परमिट वितरण में अनियमितताओं को रोकने के लिए 9 मार्च 2026 से नए परमिटों पर रोक लगाई है।