Maharashtra: मुंबई में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान की गई विवादित टिप्पणियों के बाद अब इसे बैन करने की मांग उठने लगी है। मुंबई मेयर Ritu Tawde ने कहा है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लील और नफरत भरे बयान नहीं चलेंगे। उन्हों
Maharashtra: मुंबई में एक स्टैंड-अप कॉमेडी शो के दौरान की गई विवादित टिप्पणियों के बाद अब इसे बैन करने की मांग उठने लगी है। मुंबई मेयर Ritu Tawde ने कहा है कि मनोरंजन के नाम पर अश्लील और नफरत भरे बयान नहीं चलेंगे। उन्होंने इस मामले में मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis को पत्र लिखने का फैसला किया है। यह पूरा विवाद एक कॉमेडी शो के वीडियो के वायरल होने के बाद शुरू हुआ है।
कॉमेडियन और अन्य लोगों पर FIR क्यों हुई?
Maharashtra Cyber Police ने कॉमेडियन Pranit More और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) और IT एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि शो में महिलाओं, सहमति और मृत शरीरों (cadavers) को लेकर आपत्तिजनक बातें कही गईं। पुलिस ने इस मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किए हैं और जांच जारी है।
कौन-कौन लोग इस विवाद में फंसे हैं?
- Pranit More: मुख्य कॉमेडियन, जिन्होंने अपनी गलती मानते हुए कहा कि वह इस नफरत के हकदार हैं।
- Himanshu Jangra: एक दर्शक, जिसने ‘370 रुपये की बिरयानी’ और शारीरिक संबंध को लेकर विवादित बात कही। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है।
- Dr. Sejal Pawar: KEM Hospital की मेडिकल छात्रा, जिन्होंने मृत शरीरों पर भद्दे कमेंट किए। अस्पताल ने उनके खिलाफ जांच कमेटी बना दी है।
सरकार और अन्य संस्थाओं का क्या कहना है?
मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं करना चाहिए। वहीं, National Commission for Women (NCW) ने इस मामले का संज्ञान लिया है और हरियाणा DGP से सात दिन के अंदर रिपोर्ट मांगी है। NCW ने प्रणीत मोरे और हिमांशु जांगड़ा को समन भेजकर जवाब मांगा है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुंबई मेयर ने स्टैंड-अप कॉमेडी पर क्या कहा है?
मेयर Ritu Tawde ने कहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर अश्लीलता और नफरत नहीं फैलाई जा सकती। उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडी शो पर बैन लगाने की मांग की है और मुख्यमंत्री को पत्र लिखने की बात कही है।
इस मामले में किन धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ है?
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 75(1)(iv), 75(3), 294, 353(2) और IT एक्ट की धारा 67 के तहत FIR दर्ज की है।