Mumbai में एकतरफा प्यार में महिला और पुलिसवाले पर हमला करने वाले शख्स को 10 साल की जेल

Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने एकतरफा प्यार में महिला पर जानलेवा हमला करने और बीच-बचाव करने आए पुलिसकर्मी को घायल करने वाले एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह मामला करीब चार साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने श

Maharashtra: मुंबई की एक अदालत ने एकतरफा प्यार में महिला पर जानलेवा हमला करने और बीच-बचाव करने आए पुलिसकर्मी को घायल करने वाले एक व्यक्ति को 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। यह मामला करीब चार साल पुराना है, जिसमें आरोपी ने शादी का प्रस्ताव ठुकराए जाने पर खौफनाक कदम उठाया था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश R.S. Aradhye ने गुरुवार, 13 अगस्त 2026 को यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने 36 साल के सेल्समैन Anil Babar को हत्या के प्रयास का दोषी पाया। यह घटना मई 2022 में हुई थी, जब अनिल ने एक 25 साल की महिला पर चाकू से हमला किया था। उस समय अनिल की उम्र 31 साल थी।

हमले के दौरान Wadala पुलिस स्टेशन के कांस्टेबल Mayur Patil ने अपनी जान की परवाह किए बिना बीच-बचाव किया और महिला की जान बचाई, हालांकि इस दौरान वह खुद भी घायल हो गए। पुलिस के संयुक्त आयुक्त (कानून और व्यवस्था) Vishwas Nangre-Patil ने कांस्टेबल मयूर पाटिल की सूझबूझ और बहादुरी की तारीफ की है।

अदालत ने इस मामले में कई धाराओं के तहत सजा सुनाई है, जो इस प्रकार हैं:

अपराध सजा
हत्या का प्रयास 10 साल कठोर कारावास
पीछा करना (Stalking) 3 साल
सरकारी कर्मचारी को गंभीर चोट पहुँचाना 5 साल
सरकारी कर्मचारी पर हमला 1 साल
धमकी देना 2 साल
महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत 6 महीने साधारण कारावास

जज ने अपनी टिप्पणी में कहा कि एकतरफा प्यार के कारण महिलाओं के खिलाफ हिंसा और पुलिसकर्मियों पर बढ़ते हमले बहुत चिंताजनक हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी हरकतें कानून और मानवीय गरिमा का अपमान हैं। कोर्ट ने साफ किया कि ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कार्रवाई और समय पर हस्तक्षेप जरूरी है ताकि महिलाओं और पुलिसकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। इस फैसले का आधार पीड़ित महिला, उनकी माँ, घायल कांस्टेबल और मेडिकल अधिकारियों के बयान रहे।