Mumbai में खुले मैनहोल में गिरने से व्यक्ति की मौत, BMC के 4 अधिकारी सस्पेंड

Maharashtra/Mumbai: मुंबई के चांदिवली इलाके में भारी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ जलजमाव के बीच एक 60 साल का व्यक्ति खुले मैनहोल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब इलाके में भारी बा

Maharashtra/Mumbai: मुंबई के चांदिवली इलाके में भारी बारिश के दौरान एक दर्दनाक हादसा हुआ है। यहाँ जलजमाव के बीच एक 60 साल का व्यक्ति खुले मैनहोल में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब इलाके में भारी बारिश हो रही थी और सड़कों पर पानी भरा था।

मृतक की पहचान साकीनाका के यादव नगर निवासी असलम इसाक शेख के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक, गुरुवार दोपहर करीब 12:26 बजे खैराणी रोड पर सम्मान होटल के पास एक स्टॉर्म वॉटर ड्रेन का ग्रिल रिपेयर का काम चल रहा था। करीब 25 फीट गहरे इस खुले मैनहोल में असलम गिर गए। बताया जा रहा है कि वह मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें पानी में छिपे खुले मैनहोल का पता नहीं चला। तीन घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद उनका शव ड्रेनेज लाइन में करीब 500 मीटर दूर मिला।

इस घटना के बाद BMC प्रशासन में हड़कंप मच गया है। म्युनिसिपल कमिश्नर अश्विनी भिडे ने लापरवाही बरतने पर चार अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। सस्पेंड होने वालों में L वार्ड के असिस्टेंट कमिश्नर धनजी हरलेकर, असिस्टेंट/डिप्टी इंजीनियर दीपक चौगुले, जूनियर इंजीनियर अभिजीत चौगुले और सीवरेज ऑपरेशंस विभाग के असिस्टेंट इंजीनियर उत्तम पाटिल शामिल हैं।

राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर काफी गुस्सा है। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नारवेकर ने इसे एक गंभीर मामला बताते हुए इसे ‘गैर इरादतन हत्या’ (culpable homicide) करार दिया है। उन्होंने मांग की है कि सिर्फ विभागीय कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों पर आपराधिक केस दर्ज होना चाहिए। वहीं, डिप्टी मेयर संजय घड़ी ने ऐलान किया है कि इस काम के लिए जिम्मेदार ठेकेदार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया जाएगा। बीजेपी विधायक अमित सातम ने भी विधानसभा में यह मुद्दा उठाते हुए तुरंत FIR दर्ज करने की मांग की है।

गौरतलब है कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने 29 जून और 1 जुलाई 2026 को भी BMC को खुले मैनहोल और खराब सड़कों को लेकर फटकार लगाई थी। कोर्ट ने आश्वासन मांगा था कि मानसून के दौरान कोई जान न जाए। कमिश्नर अश्विनी भिडे ने पहले ही 31 मई 2026 तक सभी मैनहोल पर ग्रिल लगाने की डेडलाइन तय की थी। अब नए निर्देशों के तहत सभी मैनहोल कार्यस्थलों पर चारों तरफ बैरिकेड्स लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और आठ दिनों के भीतर पूरे मुंबई के मैनहोल की 100% जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है।