Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव इलाके में सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में एक शख्स ने सड़क पर आग लगा दी। यह घटना 25 अप्रैल 2026 की रात करीब 12:05 बजे की है, जहां एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन की रील शूट करने के लिए ऐसा
Maharashtra: मुंबई के गोरेगांव इलाके में सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में एक शख्स ने सड़क पर आग लगा दी। यह घटना 25 अप्रैल 2026 की रात करीब 12:05 बजे की है, जहां एक व्यक्ति ने अपने जन्मदिन की रील शूट करने के लिए ऐसा खतरनाक स्टंट किया। पुलिस ने इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
क्या था पूरा मामला और किसने किया ऐसा काम
आरोपी की पहचान 33 वर्षीय फहद खलील सलाहुद्दीन शेख के रूप में हुई है, जो गोरेगांव वेस्ट के क्रिस्टल हाइट्स में रहता है और पेशे से एक कार डीलर है। उसने सोमानी ग्राम के राम मंदिर रोड के पास MMRDA सड़क पर पेट्रोल छिड़ककर नंबर ’33’ बनाया और फिर उसमें आग लगा दी। इस हरकत की वजह से सड़क की सतह पर चार अलग-अलग जगहों पर नुकसान पहुंचा है।
पुलिस ने क्या कार्रवाई की और कौन सी धाराएं लगीं
गोरेगांव पुलिस ने 26 अप्रैल को इस मामले में FIR दर्ज की और 27 अप्रैल को फहद शेख को गिरफ्तार कर लिया। उस पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125, जो दूसरों की जान खतरे में डालने से जुड़ी है, और धारा 287, जो आग से लापरवाही बरतने से संबंधित है, के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि सड़क पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाना पब्लिक सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा था।
इस तरह के स्टंट पर क्या है कानून
सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर ‘प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, 1984’ के तहत कार्रवाई होती है। इसमें 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर आग या विस्फोटक से नुकसान पहुंचाया जाता है, तो सजा बढ़कर 10 साल तक जा सकती है। इसके अलावा भारतीय दंड संहिता की धारा 435 और 436 में भी आग से शरारत करने पर सजा का प्रावधान है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
मुंबई में सड़क पर आग लगाने वाले आरोपी का नाम क्या है?
आरोपी का नाम फहद खलील सलाहुद्दीन शेख है, जो गोरेगांव वेस्ट का रहने वाला एक कार डीलर है।
यह घटना मुंबई में कहां और कब हुई?
यह घटना 25 अप्रैल 2026 की रात करीब 12:05 बजे गोरेगांव वेस्ट के सोमानी ग्राम में राम मंदिर रोड पर हुई थी।