Mumbai Local Train में सांप आने की खबर से मची भगदड़, लेडीज कोच में खींची गई अलार्म चेन

Maharashtra: मुंबई की लोकल ट्रेन में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब लेडीज कोच की महिला यात्रियों ने ट्रेन में सांप होने का दावा किया। इस डर की वजह से यात्रियों ने तुरंत अलार्म चेन खींच दी, जिससे ट्रेन बीच रास्त

Maharashtra: मुंबई की लोकल ट्रेन में शुक्रवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब लेडीज कोच की महिला यात्रियों ने ट्रेन में सांप होने का दावा किया। इस डर की वजह से यात्रियों ने तुरंत अलार्म चेन खींच दी, जिससे ट्रेन बीच रास्ते में ही रुक गई और सुबह की भीड़भाड़ वाले समय में यात्रियों को काफी परेशानी हुई।

यह पूरी घटना 7 अगस्त 2026 को सुबह करीब 9:15 बजे की है। ट्रेन ठाणे स्टेशन के पास नाहुर रेलवे स्टेशन के करीब पहुंची थी, तभी महिलाओं ने सांप दिखने की बात कही। अलार्म चेन खिंचने के कारण ट्रेन सुबह 9:14 से 9:26 बजे तक रुकी रही, जिससे करीब 12 मिनट की देरी हुई।

सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों और रेलवे सुरक्षा बल (RPF) ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू की। रेलवे स्टाफ ने ट्रेन रुकते ही तलाशी ली और बाद में कुर्ला स्टेशन पर RPF द्वारा फिर से पूरी जांच की गई। हालांकि, इन दोनों ही जांचों में ट्रेन के अंदर कोई सांप या अन्य रेंगने वाला जीव नहीं मिला।

सेंट्रल रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने बताया कि कई महिलाओं ने सांप देखने की बात कही थी जिससे यात्री घबरा गए थे, लेकिन असल में वहां कोई सांप नहीं था।

अलार्म चेन खींचने के नियम और जुर्माना

  • रेलवे एक्ट की धारा 141 के तहत बिना किसी ठोस वजह के अलार्म चेन खींचना कानूनी अपराध है।
  • गलत तरीके से चेन खींचने पर 1,000 रुपये तक का जुर्माना या एक साल तक की जेल, या दोनों हो सकते हैं।
  • चेन केवल मेडिकल इमरजेंसी, आग, लूटपाट या किसी यात्री के ट्रेन से गिरने जैसी गंभीर स्थितियों में ही खींचनी चाहिए।
  • किसी यात्री के ट्रेन में नहीं चढ़ पाने की वजह से चेन खींचना गैरकानूनी है।