Mumbai लोकल ट्रेन में हत्या, आरोपी ने कबूला जुर्म; 29 जून तक पुलिस रिमांड पर
Maharashtra: मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी सचिन रमेश सुवर्णा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बोरीवली कोर्ट ने आरोपी को 29 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि मामले की ग
Maharashtra: मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए मर्डर केस में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आरोपी सचिन रमेश सुवर्णा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। बोरीवली कोर्ट ने आरोपी को 29 जून तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है ताकि मामले की गहराई से जांच की जा सके और हत्या में इस्तेमाल हथियार को बरामद किया जा सके।
यह पूरी घटना 24 जून की रात को चर्चगेट-नल्लासोपारा फास्ट लोकल ट्रेन में हुई थी। ट्रेन जब अंधेरी और बोरीवली स्टेशनों के बीच थी, तब आरोपी सचिन सुवर्णा और 22 साल के मयंक लोहार के बीच बहस शुरू हुई। मयंक लोहार विरार के रहने वाले थे। जानकारी के मुताबिक, बारिश का पानी डिब्बे के अंदर आ रहा था, जिसे रोकने के लिए मयंक ने आरोपी से ट्रेन का दरवाजा बंद करने को कहा था।
शराब के नशे में धुत आरोपी सचिन ने इस बात पर विवाद कर दिया। आरोपी का दावा है कि मयंक ने उसे मुक्का मारा और अन्य यात्रियों ने भी मयंक का साथ देते हुए उसे पीटा, जिससे वह अपमानित महसूस करने लगा। इसी गुस्से में सचिन ने चाकू से मयंक पर हमला कर दिया। हमले के बाद आरोपी बोरीवली स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन से कूदकर फरार हो गया। मयंक को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका।
- मृतक: मयंक लोहार (22 वर्ष), निवासी विरार
- आरोपी: सचिन रमेश सुवर्णा (30 वर्ष), निवासी मीरा रोड
- घटना की तारीख: 24 जून 2026, रात 10:42 बजे के आसपास
- घटना का स्थान: अंधेरी और बोरीवली स्टेशन के बीच, चर्चगेट-नल्लासोपारा लोकल
- गिरफ्तारी: आरोपी को पनवेल से पकड़ा गया, वह कर्नाटक भागने की कोशिश कर रहा था
- कोर्ट का फैसला: 29 जून तक पुलिस रिमांड
GRP ने इस मामले को बेहद गंभीर बताया है और कहा है कि हमला हत्या की नीयत से किया गया था। वहीं आरोपी के वकील ने दलील दी कि यह घटना अचानक हुई और दोनों के बीच पहले से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस मामले की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक पहुंची, जहां स्पीकर ने सरकार से इस पर बयान मांगा है। मयंक लोहार के परिवार ने आरोपी के लिए मौत की सजा की मांग की है।