Mumbai Local में बिना टिकट यात्रा करना पड़ा महंगा, 6 लाख यात्रियों पर जुर्माना, वसूले 40 करोड़ रुपये

Maharashtra: मुंबई लोकल में बिना टिकट सफर करने वालों पर Central Railway (CR) ने सख्त कार्रवाई की है। अप्रैल से जून 2026 के बीच मुंबई डिवीजन में करीब 6.02 लाख यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 40.60

Maharashtra: मुंबई लोकल में बिना टिकट सफर करने वालों पर Central Railway (CR) ने सख्त कार्रवाई की है। अप्रैल से जून 2026 के बीच मुंबई डिवीजन में करीब 6.02 लाख यात्रियों को बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़ा गया, जिनसे 40.60 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। रेलवे का मकसद यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है ताकि बिना टिकट सफर करने वालों पर लगाम कसी जा सके।

रेलवे ने टिकट चेकिंग के लिए स्टेशन चेक, एम्बुश चेक और मेगा ड्राइव जैसे कई तरीके अपनाए हैं। Central Railway के CPRO डॉ. स्वप्निल नीला ने बताया कि जुर्माने की राशि में बढ़ोतरी की वजह से कमाई में काफी इजाफा हुआ है। दरअसल, Jan Vishwas Act 2026 के तहत बिना टिकट यात्रा का न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया गया है, जो 20 जून 2026 से लागू हुआ।

विवरण मुंबई डिवीजन (अप्रैल-जून 2026) संपूर्ण Central Railway (अप्रैल-जून 2026)
पकड़े गए यात्री 6.02 लाख 12.86 लाख
वसूला गया जुर्माना ₹40.60 करोड़ ₹101.21 करोड़

नए नियमों के आने के बाद मुंबई की लोकल ट्रेनों में बिना टिकट यात्रा करने वालों की संख्या में गिरावट देखी गई है। 20 जून से 9 जुलाई के बीच मुंबई डिवीजन में ऐसे मामलों में करीब 16% की कमी आई है। हालांकि, जुर्माना राशि बढ़ने के कारण कुल वसूली बढ़ गई है। 21 जून से 16 जुलाई के बीच 1.21 लाख मामले सामने आए, जिसमें जुर्माना वसूली 5.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 8.66 करोड़ रुपये हो गई।

रेलवे प्रशासन ने साफ किया है कि बिना टिकट यात्रा करना कानूनन अपराध है। यह नियम उन लोगों पर भी लागू होता है जो अपने टिकट पर लिखी दूरी से आगे तक सफर करते हैं। जुर्माना न भरने पर कानूनी कार्रवाई और जेल तक की सजा हो सकती है।