Mumbai Local में फोन पर जोर से बात करना पड़ेगा भारी, रेलवे ने कड़े किए नियम, हो सकती है जेल

Maharashtra: मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है। ट्रेन में शोर मचाने या फोन पर जोर-जोर से बात करने वालों के खिलाफ भारतीय रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है। अब अगर आप ट्रेन में दूसरों की शांति भंग

Maharashtra: मुंबई लोकल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक जरूरी जानकारी है। ट्रेन में शोर मचाने या फोन पर जोर-जोर से बात करने वालों के खिलाफ भारतीय रेलवे ने सख्त रुख अपनाया है। अब अगर आप ट्रेन में दूसरों की शांति भंग करते हैं, तो आपको कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है।

भारतीय रेलवे ने जनवरी 2022 में नए नियम लागू किए थे, जिसके तहत यात्रियों को फोन पर जोर से बोलने या स्पीकर पर म्यूजिक सुनने की अनुमति नहीं है। मई 2022 में इन नियमों को और कड़ा किया गया, खासकर रात 10 बजे के बाद की यात्रा के दौरान। रेलवे का मकसद यह है कि सभी यात्री बिना किसी परेशानी के आराम से सफर कर सकें।

इन नियमों को लागू करने के लिए रेलवे स्टाफ को खास जिम्मेदारी दी गई है। टिकट इंस्पेक्टर, RPF और कोच अटेंडेंट यात्रियों को अनुशासन बनाए रखने की सलाह दे सकते हैं। आवाज़ फाउंडेशन की सुमैरा अब्दुलअली ने भी इस पहल का स्वागत किया है, क्योंकि शोर की वजह से लोग मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन का शिकार होते हैं।

  • नियम: फोन पर जोर से बात करना और स्पीकर पर गाने सुनना मना है।
  • जिम्मेदारी: RPF और टिकट इंस्पेक्टर यात्रियों को टोक सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं।
  • समय: रात 10 बजे के बाद शोर मचाना पूरी तरह प्रतिबंधित है।

अगर कोई यात्री इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो रेलवे एक्ट की धारा 145 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसमें यात्री को ट्रेन से उतारा जा सकता है और 6 महीने तक की जेल या 500 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि, हाल ही में मोहम्मद थावर के एक लेख में यह बात सामने आई कि नियमों के बावजूद कई बार जब लोग दूसरों को आवाज कम करने के लिए कहते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति बुरा मान जाता है या बहस करने लगता है।