Maharashtra: मुंबई के Khar इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के परिसर से पेड़ गिरने की वजह से 15 साल की बच्ची आरिका श्रीवास्तव की मौत हो गई। आरिका को हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था,
Maharashtra: मुंबई के Khar इलाके में एक दर्दनाक हादसा हुआ जहाँ एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के परिसर से पेड़ गिरने की वजह से 15 साल की बच्ची आरिका श्रीवास्तव की मौत हो गई। आरिका को हादसे के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ रविवार सुबह उसकी जान चली गई। यह हादसा तब हुआ जब आरिका अपनी बड़ी बहन और एक दोस्त के साथ ऑटो रिक्शा से जा रही थी।
कैसे हुआ यह हादसा और कौन-कौन हुए घायल
यह घटना 10 मई 2026 को शाम करीब 6:08 बजे Linking Road के पास हुई। Bluestone Properties Pvt Ltd की निर्माणाधीन बिल्डिंग से दो पेड़ एक चलते हुए ऑटो रिक्शा पर गिर गए। इस हादसे में आरिका के साथ उसकी बहन मनस्वि श्रीवास्तव और उनकी दोस्त हर्षिता कुमार भी मौजूद थीं। हर्षिता कुमार की हालत अभी भी गंभीर है और वह ICU में भर्ती हैं, जबकि मनस्वि और ऑटो ड्राइवर को मामूली चोटें आईं।
पुलिस की कार्रवाई और BMC की रिपोर्ट में क्या निकला
Khar पुलिस ने इस मामले में Bluestone Properties के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज किया है। आरिका की मौत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (गैर इरादतन हत्या) के तहत केस दर्ज किया है। BMC की शुरुआती जांच में सामने आया कि निर्माण कार्य के दौरान पेड़ों की जड़ों के पास मलबा डाला गया था, जिससे पेड़ कमजोर होकर गिर गए। साथ ही तेज गर्मी को भी एक कारण माना गया है।
बिल्डर का पक्ष और परिवारों का नुकसान
Bluestone Properties ने कहा कि पेड़ अंदर से खोखले थे और उनमें दीमक लगी थी, जिसकी वजह से वे गिर गए। कंपनी का दावा है कि उन्होंने सभी सुरक्षा नियमों का पालन किया था। इस हादसे ने परिवारों को आर्थिक तौर पर भी तोड़ दिया है। हर्षिता के इलाज पर करीब 15 लाख रुपये और आरिका के परिवार ने 9 लाख रुपये से ज्यादा खर्च किए। SRA ने फिलहाल बिल्डर को काम रोकने का नोटिस जारी कर दिया है।
Frequently Asked Questions (FAQs)
आरिका श्रीवास्तव की मौत कब और कहाँ हुई
आरिका की मौत 17 मई 2026 को सुबह 6:05 बजे P. D. Hinduja Hospital में हुई। वह 10 मई को Khar में पेड़ गिरने से गंभीर रूप से घायल हुई थी।
पुलिस ने बिल्डर पर क्या आरोप लगाए हैं
पुलिस ने Bluestone Properties और सुपरवाइजर एजेंसी पर लापरवाही और गैर इरादतन हत्या (Section 105 BNS) का आरोप लगाया है।