Maharashtra: मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हाउसिंग सोसायटियां अपने परिसर में योगालाय, फिटनेस सेंटर और मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं पहले से ज्यादा जगह में बना सकेंगी। इसके लिए सरकार न
Maharashtra: मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब हाउसिंग सोसायटियां अपने परिसर में योगालाय, फिटनेस सेंटर और मेडिटेशन सेंटर जैसी सुविधाएं पहले से ज्यादा जगह में बना सकेंगी। इसके लिए सरकार ने FSI के नियमों में ढील दी है, जिससे सोसायटियों को अतिरिक्त निर्माण के लिए किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
नए नियमों में क्या बदलाव हुए हैं
महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास विभाग ने 6 मई 2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसके तहत फिटनेस और मनोरंजन सुविधाओं के लिए FSI-मुक्त जगह की सीमा को 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। यह नियम रिहायशी और कमर्शियल दोनों तरह की इमारतों पर लागू होगा। अब सोसायटियों में बड़े योगा सेंटर, जिम और मेडिटेशन सेंटर बनाए जा सकेंगे। अगर फिटनेस सेंटर के साथ कवर स्विमिंग पूल बनाया जाता है, तो वह भी इसी 4% की सीमा के अंदर FSI-मुक्त रहेगा।
किसे मिलेगा यह फायदा और क्या हैं शर्तें
यह सुविधा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसायटियों, अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन, कॉन्डोमिनियम और कमर्शियल सोसायटियों को मिलेगी। इन सुविधाओं के लिए कम से कम 30 स्क्वायर मीटर (लगभग 323 स्क्वायर फीट) जगह होना जरूरी है। अगर कोई सोसाइटी 4% से ज्यादा जगह का इस्तेमाल करती है, तो उस अतिरिक्त हिस्से को FSI में गिना जाएगा। कमर्शियल बिल्डिंग्स के मामले में 4% तक की छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें लैंड रेट के हिसाब से 100% प्रीमियम देना होगा।
बाहरी लोगों के लिए नहीं होगी एंट्री
सरकार ने साफ किया है कि इन सुविधाओं का इस्तेमाल सिर्फ सोसाइटी के सदस्यों या मालिकों द्वारा ही किया जाएगा। इन सेंटर्स को बाहरी लोगों के लिए कमर्शियल मकसद से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि शहर के ट्रैफिक और भीड़भाड़ को देखते हुए सोसाइटी के अंदर ही ऐसी सुविधाएं होना निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएगा।
Frequently Asked Questions (FAQs)
FSI-मुक्त क्षेत्र की सीमा अब कितनी हो गई है?
महाराष्ट्र सरकार ने इसे पहले की 2% सीमा से बढ़ाकर अब कुल बिल्ट-अप एरिया (BUA) का 4% कर दिया है।
क्या कमर्शियल बिल्डिंग्स भी इस सुविधा का लाभ ले सकती हैं?
हाँ, कमर्शियल बिल्डिंग्स भी 4% तक FSI-मुक्त सुविधा ले सकती हैं, लेकिन उन्हें वार्षिक दरों (ASR) के अनुसार 100% प्रीमियम का भुगतान करना होगा।