Mumbai के अस्पताल की लापरवाही, 12 घंटे में ICU में लौटे मरीज के लिए देना होगा 3 लाख का मुआवजा

MP/Mumbai: मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने मुंबई के Asian Heart Institute and Research Centre को एक गंभीर लापरवाही का दोषी पाया है। आयोग ने अस्पताल को आदेश दिया है कि वह एक 77 साल के मरीज को 3 लाख रुपये का मुआवजा दे।

MP/Mumbai: मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने मुंबई के Asian Heart Institute and Research Centre को एक गंभीर लापरवाही का दोषी पाया है। आयोग ने अस्पताल को आदेश दिया है कि वह एक 77 साल के मरीज को 3 लाख रुपये का मुआवजा दे। यह मामला तब सामने आया जब हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद डिस्चार्ज हुए मरीज को महज 12 घंटे के भीतर दोबारा ICU में भर्ती करना पड़ा।

पूरा मामला डॉ. विनय सिंह यादव से जुड़ा है, जिनकी हार्ट बाईपास सर्जरी इस अस्पताल में हुई थी। अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन हालत बिगड़ने के कारण उन्हें बहुत जल्द वापस ICU ले जाना पड़ा। इस घटना के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दमोह ने 24 जुलाई 2023 को अस्पताल पर जुर्माना लगाया था।

मरीज की तरफ से मुआवजे की रकम बढ़ाने की मांग की गई थी, वहीं अस्पताल ने इस लापरवाही के आरोप को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई जस्टिस (रिटायर्ड) सुनीता यादव और सदस्य डॉ. मोनिका मलिक ने की। आयोग ने पाया कि अस्पताल के अपने रिकॉर्ड ही उनके दावों के खिलाफ थे, जिससे यह साफ हो गया कि सेवा में कमी रही थी। इसी आधार पर आयोग ने 20 जुलाई 2026 को 3 लाख रुपये के मुआवजे के पुराने आदेश को बरकरार रखा।